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Bike Helmet Rules: 4 साल से बड़े बच्चों के लिए हेलमेट पहनना हुआ जरूरी, वरना इतना लगेगा जुर्माना

Bike Helmet Rules: हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब चार साल से ऊपर के सभी बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है. यह नियम हाईकोर्ट के ताजा आदेशानुसार लागू होगा जिसे हाल ही में जारी किया गया है. हेलमेट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए.

हाईकोर्ट के निर्देश और सिख समुदाय को छूट

हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बैंच ने यह आदेश दिया है. इस आदेश के अनुसार सिर्फ उन्हीं सिख महिला-पुरुषों को छूट दी गई है जो पगड़ी पहने हुए हैं. इसके अलावा सभी को हेलमेट पहनना अनिवार्य है.

बच्चों पर भी लागू होगा नियम

हाईकोर्ट का यह आदेश न सिर्फ वयस्कों बल्कि चार साल से ऊपर के सभी बच्चों पर भी लागू होता है जो बाइक पर चल रहे हों चाहे वह ड्राइवर के पीछे बैठे हों या फिर वाहन चला रहा हों.

केंद्र सरकार से छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम निर्धारण की मांग

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से चार साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष नियम बनाने की अपील की है. यह सुझाव दिया गया है कि हेलमेट न सिर्फ सिर पर रखा जाए बल्कि उसे सिर से अच्छी तरह बांधा भी जाना चाहिए ताकि दुर्घटना के समय उचित सुरक्षा मिल सके.

आगे की सुनवाई और पुलिस की कार्रवाई

हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश दिया है कि वे बिना हेलमेट के टू-व्हीलर चलाने वालों के चालान की डिटेल्स भी दे. इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है जिसमें आगे की कार्रवाई और निर्देशों पर चर्चा की जाएगी.

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