सरकार के इस निर्णय से 78 लाख पेंशनभोगीयों को होगा लाभ।

नई दिल्ली। सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो लाखों पेंशनधारकों के लिए वरदान साबित होगा. अब कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

यह नया सिस्टम उन्हें ब्रांच बदलने या पेंशन ट्रांसफर करने की झंझट से मुक्त कर देगा. इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पेंशन प्रक्रिया भी आसान और सुगम हो जाएगी।

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पिछले साल 4 सितंबर को केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के तहत इस नई सुविधा को लागू करने की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य 78 लाख ईपीएस पेंशनभोगियों को सुविधा और आराम प्रदान करना है। अब पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन पाने के लिए किसी विशेष बैंक शाखा में जाना अनिवार्य नहीं होगा। पेंशन तुरंत उनके बैंक खाते में सीधे जमा कर दी जाएगी।

पहले क्या हुआ था?

पहले की व्यवस्था ऐसी थी कि अगर पेंशनभोगी रिटायरमेंट के बाद किसी नए शहर में चले जाते थे तो उन्हें पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर करने या बैंक बदलने जैसी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह प्रक्रिया समय लेने वाली और परेशानी भरी थी। लेकिन सीपीपीएस लागू होने के बाद यह सब इतिहास बन जायेगा.

साथ ही, पहले प्रत्येक क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय का केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौता होता था। नई व्यवस्था के तहत यह प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी। अब पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस पहल को पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान बताया. उन्होंने कहा कि यह कदम ईपीएफओ को अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सक्षम संगठन में बदलने के प्रयासों का हिस्सा है। यह पहल न केवल पेंशन वितरण को प्रभावी बनाएगी, बल्कि इसे देश में कहीं भी सरल और सुलभ बनाएगी।

यह नई व्यवस्था पेंशनभोगियों के लिए बड़ा बदलाव लाएगी. अब वे अपने पेंशन संबंधी कार्यों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की प्रशासनिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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