देश में अब पेंशनधारियों को हर वर्ष जीवन प्रमाणपत्र देने नहीं जाना होगा बैंक, लागू हुई डिजिटल KYC
देश में अब पेंशनधारियों को हर वर्ष जीवन प्रमाणपत्र देने नहीं जाना होगा बैंक, लागू हुई डिजिटल KYC
भारत में पेंशनधारियों के लिए लागू हुई नई व्यवस्था:
भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र के सभी पेंशनधारियों के लिए नई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ज्ञात होगी हर साल प्रत्येक पेंशनधारी को अपने खाते का एवं अपने जीवित होने का प्रमाण बैंक जाकर देना होता है, ऐसे में इस सत्यापन के लिए बुजुर्ग पेंशनधारियों को जो चलने में असमर्थ हैं उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस समस्या का निदान करते हुए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू करने की पहल की है।
पेंशनधारकों के लिए डाक विभाग द्वारा नई सुविधा:
डाक विभाग ने पेंशनधारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डोरस्टेप सेवा की शुरुआत की है। यह सेवा विशेष रूप से बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनधारकों के लिए फायदेमंद है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की जरूरत पेंशनधारकों को हर साल 1 अक्तूबर से 30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है ताकि पेंशन की प्राप्ति जारी रह सके