Madhabi Puri Buch: भारतीय स्टॉक मार्केट में हेरफेर के आरोप में इस महिला पर FIR का आदेश, कोर्ट ने दिए जांच के निर्देश से हुई कड़ी कार्यवाही?

भारतीय स्टॉक मार्केट में हेरफेर के आरोप में इस महिला पर FIR का आदेश, कोर्ट ने दिए जांच के निर्देश से हुई कड़ी कार्यवाही?
Madhabi Puri Buch: मुंबई की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने SEBI की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और अन्य officials के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने रविवार (2 मार्च) को कहा कि वह विशेष भ्रष्टाचार निरोधक (एसीबी) अदालत के उस आदेश को चुनौती देगा, जिसमें उसे stock market में कथित धोखाधड़ी के संबंध में पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। सेबी ने तर्क दिया कि अदालत एक “तुच्छ” याचिका पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बोर्ड को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। मुंबई की एक अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को माधवी पुरी बुच, तीन वर्तमान पूर्णकालिक सदस्यों और बीएसई के दो अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
क्या हैं आरोप?
शिकायतकर्ता सपन श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि SEBI अधिकारियों ने rules के खिलाफ जाकर एक company को स्टॉक एक्सचेंज(stock exchange) में लिस्ट करने की अनुमति दी, जिससे बाजार में हेरफेर हुआ और निवेशकों को नुकसान हुआ।
कोर्ट का आदेश
court ने मुंबई ACB को 30 दिनों में Report पेश करने को कहा है।
मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और SEBI अधिनियम की धाराओं के तहत जांच होगी।
SEBI की सफाई
SEBI ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।
यह मामला नियामकों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि जांच में क्या खुलासे होते हैं।