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ITR Season 2025: आयकर से जुड़े ये जरूरी काम तुरंत निपटाएं, वरना हो सकता है भारी नुकसान!

आयकर से जुड़े ये जरूरी काम तुरंत निपटाएं, वरना हो सकता है भारी नुकसान!

ITR Season 2025: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का सीजन 2025 शुरू हो चुका है, अगर आपने वित्त वर्ष 2024-25 से जुड़े सभी काम पूरे कर लिए हैं तो यह राहत की बात है। लेकिन अगर अभी भी कुछ लंबित हैं, तो आज आपके पास आखिरी मौका है। और करदाताओं के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। कई ऐसे वित्तीय कार्य हैं, जिन्हें डेडलाइन से पहले पूरा करना जरूरी है, वरना आपको न सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। सरकार ने ITR दाखिल करने और टैक्स से जुड़े कई नियम बनाए हैं, जिन्हें समय पर पूरा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

इन वित्तीय कार्यों को समय पर निपटाएं:

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना
ITR फाइलिंग की संभावित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 हो सकती है। अगर आप इस तिथि के बाद ITR फाइल करते हैं, तो आपको ₹5,000 तक की लेट फीस और ब्याज भरना पड़ सकता है।

पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य

अगर अभी तक आपका PAN और आधार लिंक नहीं हुआ है, तो तुरंत कराएं। पैन के निष्क्रिय हो जाने पर बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है।

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करें

अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, तो 80C, 80D और 80G के तहत टैक्स सेविंग निवेश 31 मार्च 2025 से पहले कर लें। PPF, NPS, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पॉलिसी में निवेश करके टैक्स में छूट पा सकते हैं।

एडवांस टैक्स भुगतान जरूरी

अगर आपकी टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना होगा।* अंतिम किस्त 15 मार्च 2025 तक जमा करनी होगी, वरना आपको ब्याज और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।

फॉर्म 26AS और AIS की जांच करें

ITR फाइल करने से पहले *फॉर्म 26AS और वार्षिक सूचना विवरण (AIS)* की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी सभी इनकम और टैक्स डिडक्शन की डिटेल्स सही तरीके से दर्ज हैं।

ब्याज और डिविडेंड इनकम की रिपोर्टिंग करें

अगर आपने एफडी, सेविंग अकाउंट या शेयर बाजार से कोई ब्याज या डिविडेंड इनकम अर्जित की है, तो उसे सही तरीके से ITR में रिपोर्ट करें। गलत जानकारी देने पर आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है।

ITR कहां और कैसे भरें?

आप अपना ITR ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन करके अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें:

आधिकारिक वेबसाइट:[https://www.incometax.gov.in](https://www.incometax.gov.in)

यहां पर आपको ITR फाइल करने से जुड़ी सभी जानकारियां और फॉर्म मिल जाएंगे। इसके अलावा, आप CA या टैक्स एक्सपर्ट की मदद से भी ITR फाइल कर सकते हैं।

ITR फाइलिंग में देरी से क्या नुकसान होगा?

₹5,000 तक लेट फीस लगेगी।
ब्याज और अतिरिक्त टैक्स देनदारी बढ़ सकती है।
रिफंड में देरी हो सकती है।
आईटीआर फाइल न करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

निष्कर्ष:

ITR दाखिल करने और अन्य वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा करने से न सिर्फ टैक्स में बचत होगी, बल्कि किसी भी तरह की पेनल्टी और कानूनी दिक्कतों से भी बचा जा सकेगा। समय रहते सभी जरूरी वित्तीय कार्य निपटा लें और टैक्स से जुड़ी परेशानियों से बचें।

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