1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बड़ा बदलाव, आरटीओ के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति

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driving license:  1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। अब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने के साथ-साथ दलालों को भी मनाना पड़ता था, लेकिन 1 जून के बाद ऐसा नहीं होगा। क्योंकि नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे आप बिना आरटीओ गए अपना ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) बनवा सकेंगे। आपको अपने ड्राइविंग टेस्ट (driving test) के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

निजी आरटीओ केंद्रों से बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस

अब ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) के लिए बढ़ते वेटिंग टाइम को देखते हुए सरकार प्राइवेट आरटीओ सेंटर्स पर टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। इस नियम के लागू होने पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर के लिए दोपहिया वाहनों के लिए एक एकड़ और चार पहिया वाहनों के लिए 2 एकड़ जमीन अनिवार्य होगी। इसके अलावा, प्रशिक्षक के पास हाई स्कूल डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री, कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव और बायोमेट्रिक और आईटी सिस्टम (Biometric and IT systems) का ज्ञान होना चाहिए।driving license:

प्रशिक्षण की अवधि क्या है?

इन केंद्रों को हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के लिए 4 सप्ताह में 29 घंटे का प्रशिक्षण देना होता है, जिसमें 8 घंटे का सिद्धांत और 21 घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होता है। भारी मोटर वाहनों (HMV) के लिए 6 सप्ताह में 38 घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा जिसमें 8 घंटे का सिद्धांत और 31 घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

 

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