NEET-UG 2024: NEET Exam रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
NEET: मेडिकल दाखिले से जुड़ी NEET परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. NEET-UG 2024 को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी | हालांकि, कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग रद्द नहीं की जाएगी–NEET-UG 2024
NEET-UG रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों का गुस्सा NTA पर फूट पड़ा है. मेडिकल छात्रों ने परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सवाल उठाए हैं. छात्रों का मानना है कि इस बार परीक्षा में कुछ गलती हुई है. इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 67 छात्रों को पूरे अंक मिले हैं |
इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर्स का सामने आना भी NEET को संदेह के घेरे में ला रहा है, जिसे लेकर छात्र सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG परीक्षा 2024 मामले में सुनवाई स्थगित कर दी है. अब इस मसले पर 8 जुलाई के बाद सुनवाई होगी.
NEET परीक्षा को लेकर NTA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की झड़ी लग गई है. सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मेडिकल छात्रों का आंदोलन जारी है. NEET परीक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग और दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई में एनटीए का पक्ष भी सुना जाएगा |
हंगामा क्यों मच रहा है?
आपको बता दें कि हर तरफ से NEET UG परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग हो रही है. यह आरोप लगाया गया है कि 6 परीक्षा केंद्रों पर बिताए गए समय की भरपाई के लिए दिए गए अनुग्रह अंकों के कारण अंक बढ़ाए गए हैं, जिससे अन्य उम्मीदवारों की संभावना प्रभावित हो रही है। ये केंद्र मेघालय में, हरियाणा में बहादुरगढ़, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और बालोद, गुजरात में सूरत और चंडीगढ़ में हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 4 जून को घोषित किया गया था. इसके बाद अभ्यर्थी अनियमितता का आरोप लगाते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं. परीक्षा में 67 अभ्यर्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिनमें से 6 हरियाणा के एक ही केंद्र से थे। इस साल रिकॉर्ड 24 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था।