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सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल का दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से साफ इनकार, अब SC ने दी ये सलाह

दिल्ली में जल संकट दूर होता नजर नहीं आ रहा है. हिमाचल प्रदेश सरकार गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने पहले बयान से पलट गई कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और पीबी वराले की पीठ ने तब कहा कि यमुना जल बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। इस न्यायालय के पास इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कोई तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। बेहतर होगा कि इस मुद्दे को अपर यमुना रिवर बोर्ड (यूवाईआरबी) पर छोड़ दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि यूवाईआरबी ने दिल्ली को मानवीय आधार पर 150 क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए आवेदन करने को कहा है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो गुरुवार शाम 5 बजे तक आवेदन कर दें. पीठ ने यूवाईआरबी को शुक्रवार को बैठक बुलाने और मामले पर जल्द निर्णय लेने को कहा। अदालत ने दिल्ली सरकार की उस याचिका का भी निपटारा कर दिया, जिसमें हरियाणा को हिमाचल का अधिशेष पानी बिना किसी बाधा के दिल्ली को देने का आदेश देने की मांग की गई थी। इससे पहले, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने पीठ को बताया कि इस मुद्दे को बोर्ड द्वारा हल किया जा सकता है। हिमाचल सरकार ने पीठ से कहा कि इस मुद्दे को सभी पक्ष मिलकर सुलझा सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अधिकारी द्वारा राज्य में अतिरिक्त पानी होने के बारे में दिए गए बयान को वापस लेने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि पहले वाला बयान सही नहीं था. पीठ ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अधिकारी ने जो बयान दिया उसका निहितार्थ नहीं समझा.

नौकरशाहों का बोर्ड: दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत को इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ऊपरी यमुना नदी बोर्ड एक नौकरशाही निकाय बना हुआ है। उन्होंने पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों और उठाये गये कदमों की भी जानकारी दी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”कोर्ट के पास जल बंटवारे के मुद्दे पर अंतरिम आधार पर भी निर्णय लेने की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है. ऐसे में अपर यमुना रिवर बोर्ड द्वारा निर्णय लेना उचित होगा.”

 

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