नियम बदले , पेंशन, ईपीएफ में चूक होने पर अब कम लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली . नियोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने प्रोविडेंड फंड (ईपीएफ), पेंशन(ईपीएस) और इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट स्कीम (ईडीएलआइ) के मासिक भुगतान में चूक या देरी करने पर लगने वाले जुर्माने को कम कर दिया है।
पहले भुगतान में चूक या देरी होने पर कुल बकाया राशि का 25% तक जुर्माना लगता था, जिसे अब घटाकर प्रति माह कुल बकाया का 1% या 12% सालाना कर दिया गया है।
अभी दो महीने तक की चूक पर 5%, दो और चार महीने की चूक पर 10%, वहीं 4 से 6 महीने देरी पर 15% और 6 महीने से ज्यादा की चूक पर 25% तक जुर्माना लगाया जाता था।