मध्य प्रदेशसिंगरौली

singrauli news : 11 मार्च के बाद प्रयागराज सिंगरौली प्रस्तावित नेशनल हाईवे पर बने मकानों का नहीं मिलेगा मुआवजा

singrauli news:   प्रयागराज-सिंगरौली (Prayagraj-Singrauli) के बीच प्रस्तावित नेशनल हाइवे संख्या 135सी के भूअर्जन क्षेत्र में मकान बनाकर मुआवजा प्राप्त करने की कोशिश में लगे लोगों की मंशा पूरी नहीं होगी। जिला प्रशासन ने दो टूक कहा है कि गत 11 मार्च को राष्र्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए प्रभावी होने के बाद बनाए गए मकानों का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मुआवजे को लेकर बनाए गए मकानों के संबंध में गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी। कहा कि पूर्णत: पारदर्शी व निष्पक्ष भूअर्जन प्रक्रिया के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा जांच दल का गठन किया गया है। सर्वे में विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों के शामिल होने से पूरी पारदर्शिता रही है। दलों में राजस्व, पीएचई, उद्यानिकी व वन विभाग संग एनएचएआई के कार्यपालन यंत्री के कंसलटेंट कर्मी शामिल हैं।

नवीन निर्माण पर मुआवजा न देना पड़े इसके लिए सर्वे दल ने समय तिथियुक्त फोटो लेकर स्थल पंचनामा तैयार किया है। जिससे नवीन निर्माण को मुआवजे की परिधि से अलग कर दिया गया है। धारा के उपरांत किए गए निर्माण के के लिए कोई भी मुआवजा नहीं प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति अपात्र श्रेणी में रखे गए हैं। सर्वेक्षण दल को निर्देश दिया गया है कि ऐसे निर्माण अलग से चिन्हित कर स्थल पंचनामा, सर्वे पत्रक में स्पष्ट उल्लेख के साथ टीप लिखे।

अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामों में धारा सूचना पटल लगाकर उल्लेख किया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग 135सी के भूमि अधिग्रहण हेतु 3ए की अधिसूचना का प्रकाशन हो चुका है। अधिग्रहण प्रभावित भूमि पर नियम विरुद्ध निर्माण पर मुआवजा राशि देय नहीं होगी। लाउडस्पीकर से भी इसकी मुनादी कराई गई है। वहीं चौपाल और जनसभा के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया है। समाचार पत्रों में भी खबर का प्रकाशन कराकर लोगों को आगाह किया है। इस तरह पारदर्शी सर्वे व वैधानिक मुआवजा निर्धारण हेतु प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

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