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ट्रेन में चोरी पर रेलवे की जिम्मेदारी

ट्रेन में चोरी पर रेलवे की जिम्मेदारी

त्योहारों के सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही ट्रेन में चोरी की घटनाएं भी सामने आती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

NCDRC का आदेश

हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जहां दुर्ग के एक यात्री का बैग अमरकंटक एक्सप्रेस में मई 2017 में चोरी हो गया था। यात्री ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि टीटीई और रेलवे पुलिस की लापरवाही से अनधिकृत लोग आरक्षित डिब्बे में घुस आए, जिससे लगभग साढ़े नौ लाख रुपये का नुकसान हुआ। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन (NCDRC) ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए रेलवे को यात्री को 4.7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

सुरक्षा की जिम्मेदारी: NCDRC ने स्पष्ट किया कि आरक्षित डिब्बों में सुरक्षा बनाए रखना रेलवे की जिम्मेदारी है। इस निर्णय से यात्रियों को एक महत्वपूर्ण कानूनी समर्थन मिला है।

 

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