ग्वालियरमध्य प्रदेश

Gwalior news:कलेक्टर के आदेश को कोर्ट ने बताया छलावा!

Gwalior news:कलेक्टर के आदेश को कोर्ट ने बताया छलावा!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग्वालियर. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर गंभीर टिप्पणी की है। कहा कि 28 फरवरी 2025 का आदेश एक छलावे के अलावा और कुछ नहीं है। जिसे न्यायालय को गुमराह करने के इरादे से पारित किया गया। बुधवार को कलेक्टर कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने जवाब सुनने के बाद नाराजगी जताई।

 

 

 

 

 

 

 

दरअसल, सुभाष सिंह भदौरिया ने अपने वेतन का बकाया लेने के लिए अवमानना याचिका दायर की है। बकाया राशि के लिए आरआरसी जारी हो चुकी है। बावजूद इसके पैसा नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा, भिंड कलेक्टर ने पहले भी न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भिंड में पीडब्ल्यूडी की र्कोई संपत्ति नहीं है। जब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया अपनी गलती का अहसास हुआ। न्यायालय में उपस्थित होने के बाद कलेक्टर को अहसास हुआ कि वह गलती कर रहे हैं। फिर भिंड में पीडब्ल्यूडी की संपत्तियां बताई गईं। अब छह मार्च को फिर से कलेक्टर को तलब किया है। पूछा है कि बकाया राशि चुकाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए हैं, उसका पूरा स्टेटस पेश किया जाए।

 

 

 

 

 

 

 

पीडब्ल्यूडी पर 3.50 करोड़ बकाया
पीडब्ल्यूडी भिंड पर 3.50 करोड़ रुपए की आरआरसी जारी है। इसे चुकाने के लिए भिंड कलेक्टर ने कोई प्रयास नहीं किया। संपत्ति की नीलामी के प्रयास नहीं किए गए। ऐसा रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश नहीं किया कि मालनपुर स्थित गेस्ट हाउस को नीलामी केप्रयास किए गए हैं।

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