MP news, राजस्व मंत्री ने जारी किया फरमान भूमि रजिस्ट्री के बाद 30 दिन के अंदर करें नामांतरण नहीं तो होंगे निलंबित, साइबर तहसील लागू।
MP news, राजस्व मंत्री ने जारी किया फरमान भूमि रजिस्ट्री के बाद 30 दिन के अंदर करें नामांतरण नहीं तो होंगे निलंबित, साइबर तहसील लागू।
मध्यप्रदेश शासन 2 फरवरी से पूरे मध्यप्रदेश में साइबर तहसील लागू करने जा रही है राजस्व विभाग में भूमि रजिस्ट्री के बाद समय पर नामांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती थी जिसमें जनता को परेशानी होती थी और रिश्वतखोरी के मामले भी सामने आते थे साइबर तहसील लागू होने के बाद नामांकन, सीमांकन एवं बटवारा प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि के भीतर करना होगा साइबर तहसील लागू होने से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश स्तर पर राजस्व महा अभियान चलाकर राजस्व मामलों का बड़े स्तर पर निराकरण कराया है इसके लिए सभी पटवारी के साथ नायब तहसीलदार, तहसीलदार व एसडीएम भी गाँव-गाँव पहुँचें थे और गाँव में आम आदमी के द्वार पर बैठकर किसानों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान किया है।
समय पर करें काम नहीं तो समझें खुद को निलंबित।
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने ग्वालियर में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में राजस्व महाअभियान एवं राजस्व विभाग की गतिविधियों की समीक्षा में कहीं है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि यदि रजिस्ट्री होने के 30 दिन के भीतर किसी तहसीलदार–नायब तहसीलदार ने नामांतरण नहीं किया तो वह अपने आप को निलंबित समझे राजस्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश के किसी भी किसान को राजस्व संबंधी समस्या के लिये भटकना न पड़े। इसी उद्देश्य से राजस्व महाअभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि नामांतरण एवं नामांकन व बंटवारा के प्रकरणों में अधिकतम समय-सीमा का इंतजार न करें सभी राजस्व अधिकारी सकारात्मक सोच एवं किसानों की मदद के भाव के साथ जल्द से जल्द प्रकरणों का निराकरण करें, जिससे आम आदमी का विभाग के प्रति विश्वास और आप सबके प्रति सम्मान बढ़े।
प्रदेश में साइबर तहसील लागू।
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश सरकार दिनांक 02 फरवरी, 2024 से प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर तहसील लागू करने जा रही है इसके लिए प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय का पत्र क्रमांक 8143 दिनांक 14.12.2023 एवं राजस्व विभाग की अधिसुचना दिनांक 18.12.2023 विषयांतर्गत लेख किया गया है कि साइबर तहसील परियोजना संपूर्ण प्रदेश में दिनांक 02 फरवरी 2024 से लागू की जानी है। संदर्भित पत्र के माध्यम से साइबर तहसील माड्यूल के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है तथा इसका विस्तार प्रदेश के समस्त जिलों में किये जाने संबंधी अधिसूचना
मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 18.12.2023 में प्रकाशित की जा चुकी है। साइबर तहसील से संबंधित गहन प्रशिक्षण NIC Video Conference के माध्यम से प्रदान किया जा चुका है।