MP news, स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस पॉलिसी के लागू होने से मिलने जा रही छात्रों को बड़ी राहत।
भोपाल । प्रदेश की डा मोहन सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए बस्ते का वजन तय करते हुए स्कूल बैग पॉलिसी लागू कर दी है जिसके तहत अब सरकारी और निजी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बिना स्कूल बैग के कक्षाएं लगाई जाएंगी इसके साथ ही दूसरी कक्षा तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2022 में एक आदेश जारी किया था और अब नए शैक्षणिक सत्र 2024- 25 इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है इस पालिसी के तहत स्कूलों में बस्ते के वजन को कम करना है। बस्ते के वजन को कम करने के लिए करीब दो साल पहले सितंबर 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसका स्कूलों में पालन नहीं किया जा रहा था अब लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने अपने जारी आदेश में कहा है कि विद्यार्थी के बस्ते का वजन निर्धारित सीमा में ही है इसके लिए जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक तीन माह में शासकीय,अशासकीय, अनुदान प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के स्कूल बैग की जांच कराएंगे जिससे कि इस पॉलिसी का पालन सही तरीके से कराया जा सके।
बच्चों की पढ़ाई के तरीके हुए तय।
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई के लिए कालखंड भी तय कर दिया है जिसके तहत कक्षा दूसरी तक के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं करना होगा कक्षा तीसरी से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह दो घंटे और कक्षा छठवीं से आठवीं तक प्रतिदिन एक घंटे और कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन दो घंटे का होमवर्क दिए जाने की पालिसी बनाई गई है, जिसके संबंध में सभी स्कूलों में नोटिस बोर्ड एवं कक्ष में बस्ते के वजन का चार्ट लगाना अनिवार्य होगा, इसके साथ ही स्कूल डायरी का वजन भी बस्ते के वजन में ही शामिल किया गया है।
ये करेंगे समय सारणी तय।
सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों की शाला प्रबंधन समिति के द्वारा समय-सारणी तैयार की जाएगी, जिससे छात्रों को प्रतिदिन सभी पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं, और कापियां नहीं लानी पड़े और बस्ते का वजन निर्धारित सीमा से अधिक न हो विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं, वर्क बुक एवं अन्य आवश्यक सामग्री को स्कूल में ही रखने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा इसके साथ ही कंप्यूटर शिक्षा,नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा खेल एवं कला की कक्षाएं बिना पुस्तकों के शामिल किए ही लगाई जाएगी।