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Rewa news:सिविल लाइन्स थाना पहुंचा सूचना कानून के उल्लंघन का मामला!

Rewa news:सिविल लाइन्स थाना पहुंचा सूचना कानून के उल्लंघन का मामला!

 

 

 

 

 

 

 

लोक सूचना अधिकारी राजपूत और माली के खिलाफ एफआईआर की मांग अधिवक्ता व पूर्व एआईजी रीवा ने प्रस्तुत किया शिकायती आवेदन

रीवा .अधिवक्ता व सेवानिवृत्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक राजमणि त्रिपाठी ने नागरिक आपूर्ति निगम रीवा के लोक सूचना अधिकारी रहे तत्कालीन जिला प्रबंधक द्वय अशोक सिंह राजपूत एवं पीयूष माली के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत विधिक धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने की मांग थाना प्रभारी सिविल लाइन्स रीवा से की है। वार्ड क्रमांक 9 अनंतपुर निवासी श्री त्रिपाठी द्वारा 19 फरवरी 2025 को थाना सिविल लाइंस रीवा में चार बिन्दुओं पर आधारित शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों पर सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप लगाये हैं। शिकायती आवेदन के अनुसार अधिवक्ता एवं पूर्व एआईजी द्वारा 26 नवम्बर 2024 को नागरिक आपूर्ति निगम रीवा के जिला कार्यालय में आरटीआई के तहत आवेदन प्रेषित कर निर्धारित प्रारूप में जानकारी चाही गई थी। आवेदन पत्र पोस्ट किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम में धारा 6 (1) के अंतर्गत निर्धारित समयसीमा 30 दिवस में जानकारी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। परंतु लोक सूचना अधिकारी (जिला प्रबंधक) द्वारा वांछित जानकारी आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गई। सूचना कानून की धारा 7 (1) के अंतर्गत अधिकतम 30 दिवस के अंदर आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने की बाध्यता है। धारा 8 वा धारा 9 के विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार लोक सूचना अधिकारी को है किन्तु नागरिक आपूर्ति निगम जिला कार्यालय रीवा के लोक सूचना अधिकारी द्वारा न तो आवेदक को वांछित जानकारी दी गई और न ही वांछित जानकारी को प्रदाय हेतु कारण सहित अस्वीकार किया गया।

 

 

 

 

 

 

 

अपीलीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना सिविल लाइंस थाना में की गई शिकायत में अधिवक्ता एवं पूर्व एआईजी श्री त्रिपाठी ने लेख किया है कि निर्धारित समयसीमा व्यतीत होने के उपरांत भी जानकारी उपलब्ध नही हुई तब वह अपील में चले गये। उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी (क्षेत्रीय प्रबंधक) के यहां 29 जनवरी 2025 को अपील की। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को 15 दिवस में वांछित जानकारी प्रदाय करने के लिए आदेशित किया गया। किन्तु उक्तादेश का पालन 20 दिवस में भी नहीं हुआ। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गई। स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी विधि के अनुसार जानकारी प्रदाय करना नहीं चाहते हैं साथ ही उन्होंने अपने से वरिष्ठ प्रथम अपीलीय अधिकारी के वैधानिक आदेश की अवज्ञा की है। लोक सूचना अधिकारी अशोक सिंह राजपूत एवं पीयूष माली (तत्कालीन जिला प्रबंधक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किये जाने की मांग आवेदन के माध्यम से अधिवक्ता व पूर्व एआईजी द्वारा की गई है।

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