Rewa news:कलेक्टर कार्यालय में खुला अलग से काउंटर,निजी स्कूलों में 10% से अधिक फीस बढ़ी तो होगी कार्यवाही!

Rewa news:कलेक्टर कार्यालय में खुला अलग से काउंटर,निजी स्कूलों में 10% से अधिक फीस बढ़ी तो होगी कार्यवाही!
रीवा . जिले में संचालित सभी प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस का नियमन मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2017 के तहत किया जाना अनिवार्य है।
स्कूल संचालक एक वर्ष में अधिकतम 10 प्रतिशत ही फीस वृद्धि कर सकते हैं। इससे अधिक फीस लेना अधिनियम की धारा चार की उपधारा एक का उल्लंघन होगा। कई अभिभावकों की ओर से अलग-अलग शिकायतें की जा रही थी। इसके चलते कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अपने कार्यालय में एक अलग से काउंटर खोलकर ऐसी शिकायतों को लेने की व्यवस्था की है। इसमें कहा गया है कि यदि निजी स्कूल संचालक 10 प्रतिशत से अधिक फीस सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बढ़ाते हैं तो इसकी लिखित शिकायत कलेक्ट्रेट कार्यालय में दर्ज कराएं। फीस के संबंध में अपनी शिकायत और आपत्तियां विद्यार्थी अथवा उनके अभिभावक तथा आमजन कलेक्टर कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। इसे सात दिन की समय सीमा में दर्ज कराना आवश्यक होगा। शिकायतें प्राप्त करने के लिए संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे को जिम्मेदारी दी गई है। इन्हें कलेक्ट्रेट के कार्यालय कक्ष क्रमांक 20 में रहकर शिकायती आवेदन प्राप्त करने के लिए कहा गया है।
कई शिकायतें दर्ज कराई गईं
कई अलग-अलग स्कूलों की शिकायतें कलेक्ट्रेट में पहुंची हैं। क्षेत्रीय विकास संगठन के अनुराग द्विवेदी की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि ज्योति स्कूल प्रबंधन द्वारा शासन के नियमों से विपरीत जाकर मनमानी ढंग से फीस बढ़ोतरी की जा रही है। आरोप है कि वर्तमान वर्ष में लगभग 27 प्रतिशत शुल्क बढ़ोतरी की गई है जबकि नियम तहत वो मात्र 10 प्रतिशत शुल्क बढ़ोतरी ही कर सकते हैं। इसी तरह कई अन्य स्कूलों की भी शिकायतें पहुंची हैं।