भोपाल

MP news, लोकसभा चुनाव से पहले डॉ मोहन यादव कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर।

MP news, लोकसभा चुनाव से पहले डॉ मोहन यादव कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर।

भोपाल। बीते दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक सम्पन्न हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई है इन फैसलों को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है बैठक के बाद मोहन कैबिनेट आयोध्या धाम श्रीराम के दर्शन के लिए रवाना हो गई थी कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी 2.0 योजना की शुरूआत की है। योजना के तहत 100 स्मार्ट शहरों में से 18 शहरों का चयन किया जाएगा, इन शहरों को लगभग ₹135 करोड़ की राशि दी जाएगी। जिसमें 50% राज्य शासन का समावेश भी होगा। आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, कैबिनेट बैठक में सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग की पुरानी योजनाओं को समय सीमा में काम पूर्ण करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया। दो हजार से ज्यादा ग्राम में लाभ मिलेगा, डायल 100 की संचालन कंपनी की छह माह की सीमा बढ़ाने को मंजूरी।10 सिंचाई परियोजना के लिए बजट स्वीकृत,न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 485.84 करोड़ से मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी हेतु ग्राम मंगेली बरेला बायपास रोड जबलपुर में नवीन भवन निर्माण किया जाएगा। पंचायत सचिव की मौत पर परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी, कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि कर्मचारियों अधिकारियों के जिले के बाहर भी तबादले हो सकेंगे।

बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं।

इसमें प्रदेश के जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज में बदला जाएगा, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसमें 75 प्रतिशत बेड गरीबों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। पीपीपी मोड पर काम करने वाली निजी एजेंसी 25 प्रतिशत बेड का इस्तेमाल कर सकेगी। इस निर्णय से जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना होने से जिले के मरीजों को तृतीय स्तर की सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये एवं जिला अस्पतालों का उन्नयन करके मरीजों को उच्चतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

पंचायत सचिवों को मिली सौगात।

डॉ मोहन कैबिनेट ने पंचायत सचिवों को भी सौगात दी है जिसमें मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 में अनुकंपा नियुक्ति के संशोधन नियम-5-क को अंतर्निहित करने की स्वीकृति दी। इसके बाद जिला पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव सेवारत था, उस जिला पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों में संबंधित प्रवर्ग का पद रिक्त न होने की स्थिति में अन्य जिले में जहां संबंधित प्रवर्ग में ग्राम पंचायत सचिव का पद रिक्त हो, पात्रता अनुसार नियुक्ति दी जा सकेगी। इस संबंध में पंचायत राज संचालनालय द्वारा ग्राम पंचायत सचिव के रिक्त पद वाली जिला पंचायत को संबंधित का आवेदन प्रेषित किया जाएगा यदि पंचायत सचिव की मौत हो जाती है तो परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी,

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