ग्वालियर

Gwalior news:दुष्कर्म के फरार आरोपी तहसीलदार की संपत्ति होगी कुर्क, पीड़‍िता ने रखा है 50 हजार का इनाम!

Gwalior news:दुष्कर्म के फरार आरोपी तहसीलदार की संपत्ति होगी कुर्क, पीड़‍िता ने रखा है 50 हजार का इनाम!

 

 

 

 

 

 

 

ग्वालियर। दुष्कर्म के आरोप के बाद फरार चल रहे पांच हजार के इनामी तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान की अब चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। पुलिस कोर्ट से इसकी अनुमति मांगेगी। तहसीलदार का परिवार भी गायब है। आशंका है कि आरोपी राज्य से ही बाहर है। उसने एफआइआर होने के बाद से अपना मोबाइल आन नहीं किया है। तहसीलदार ने दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई।

 

 

 

 

 

 

 

17 साल लिव इन में था आरोपी
बता दें कि ग्वालियर जिले की भितरवार तहसील में कार्यरत तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान के खिलाफ एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।उसने कहा कि करीब 17 साल तक तहसीलदार ने लिव इन रिलेशन में रखा। एफआइआर दर्ज होने के बाद तहसीलदार का तबादला बैतूल कर दिया गया, लेकिन वह फरार है।

 

 

 

 

 

 

 

आरोपी की होगी संपत्ति कुर्क
महिला थाना प्रभारी दीप्ति तोमर ने बताया कि आरोपी तहसीलदार की संपत्ति को कुर्क करने की अनुमति मांगी जाएगी। इसके लिए संपत्तियों का ब्योरा लिया जा रहा है।

 

 

 

 

 

 

 

2014 में एक बेटे को जन्म दिया
महिला के मुताबिक उसके पति का देहांत साल 2006 में हो गया था जिसके बाद वो तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह के संपर्क में आई और फिर उनके संबंध बन गए। जिसके बाद साल 2014 में उसने एक बेटे को जन्म दिया। रेप के आरोप लगने के बाद तहसीलदार अंडरग्राउंड हो गया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

लैंड रिकॉर्ड कार्यालय में अटैच किया था
इस शिकायत के सामने आते ही कलेक्टर की ओर से भितरवार तहसीलदार को हटाकर जिला मुख्यालय में लैंड रिकॉर्ड कार्यालय में अटैच कर दिया गया था। तहसीलदार ने यहां ज्वाइन ही नहीं किया और मेडिकल लगा दिया।इसके बाद महिला की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने तहसीलदार चौहान पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद तहसीलदार का तबादला बैतूल हो गया।

 

 

 

 

 

 

 

 

कोर्ट ने की थी टिप्पणी इतने आरोप के बाद भी नौकरी कर रहा

तहसीलदार चौहान ने कोर्ट में जमानत याचिका भी पेश की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी में यह भी कहा था कि जिस अधिकारी पर इतने मामले दर्ज हैं, वह नौकरी कर रहा है।जमानत याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया था कि तहसीलदार की न केवल चार पत्नियां हैं, बल्कि उसके अन्य महिलाओं से भी संबंध हैं। इसके अलावा उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती सहित अन्य धाराओं में भी केस दर्ज हैं।

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