ग्वालियर
Gwalior News: फरियादी के साथ बलात्कार करना पेशे का दुरुपयोग: हाईकोर्ट

पीड़िता ने तलाक का लगाया था आवेदन
Gwalior News: मुवक्किल के साथ बलात्कार, पेशे का दुरुपयोग है। यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता की स्वतंत्र सहमति थी। वकील ने व्यावसायिक संबंधों का दुरुपयोग कर धमकी देकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया। इसलिए एफआइआर निरस्त नहीं की जा सकती है।
यह कहते हुए High Court की एकल पीठ ने अधिवक्ता की याचिका खारिज कर दी। दरअसल अधिवक्ता मुंशीलाल धाकड़ के खिलाफ मुरैना के सबलगढ़ में rape का केस दर्ज किया गया। उसने एफआइआर निरस्त करने के लिए याचिका दायर की। तर्क दिया कि पीड़िता ने बयान में बलात्कार की घटना का समर्थन नहीं किया। फीस लेने के चलते विवाद में उसने झूठा आरोप लगाया।