MP News, रीवा के भू माफिया मैहर में बेंच रहे तालाब रीवा कमिश्नर से समाजसेवी बीके माला ने की शिकायत।

MP News, रीवा के भू माफिया मैहर में बेंच रहे तालाब रीवा कमिश्नर से समाजसेवी बीके माला ने की शिकायत।
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रीवा जिले के कुछ जमीन कारोबारी नवीन जिला मैहर के नगर परिषद अमरपाटन स्थित वार्ड क्र.07 के नादान टोला स्थित भगत देव तालाब पर फर्जी तरीके से, कूटरचित दस्तावेज तैयार करके तालाब विक्रय किये जाने के संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने साथ ही विक्रय पर रोक लगाये जाने के लिए अधिवक्ता बीके माला के द्वारा संभाग आयुक्त को ज्ञापन सोपा गया है।
रीवा संभाग के अनतर्गत नवीन जिला मैहर के अन्तर्गत अमरपाटन तहसील में स्थित सार्वजनिक हितोपयोगी भगतदेव तालाब जो कि अस्था एवं जलस्रोत का एक माध्यम था उक्त तालाव को भू-माफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर तालाब का अस्तित्व समाप्त करने की साजिश रची गई है। उक्त साजिश में राजस्व अधिकारी की भूमिका पूर्णरूपेण संदिग्ध है। क्योंकि जिस प्रकार देश में जल संकट की स्थिति पैदा हो रही है और म.प्र. सरकार एवं भारत सरकार तालाबों के संरक्षण संवर्धन एवं जल संरक्षण हेतु सतत प्रयासरत है। इस स्थिति पर सनातन पुरातन का अति प्राचीन तालाब जो कि भगतदेव तालाब के नाम से जाना जाता है। साथ ही यह नगर परिषद अमरपाटन के होला जस् निरीक्षक अमरपाटन पटवारी हल्का नादन की आराजी क्र. 1304, 1305, 1306 की मूल आराजी है जो कि लगभग 20 एकड़ की आराजी पर स्थित है।
उक्त तालाब का प्रयोग सार्वजनिक हित में सदैव उपयोग होता रहा। इस तालाब में समय-समय पर नगर परिषद व शासन स्तर से राशि भी व्यय की जाती रही है साफ-सफाई, गहरीकरण व अन्य प्रयोजन हेतु, आपको बता दे की उक्त तालाब को भू-माफियाओं द्वारा कूटरचित, मनगढत दस्तावेज तैयार करके विक्रयनामा कर दिया गया है जिसमें बड़े स्तर के भू-माफिया शामिल है।
जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तालाबों को लेकर स्पष्ट निर्देश है कि तालाब सार्वजनिक सम्पत्ति है यह विक्रय, दान, लीज, अंतरण नहीं किये जा सकते हैं आई आपको सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता बीके माला का क्या कहना है