Rewa news, नगर निगम आयुक्त और स्पीकर पर नियमविरुद्ध कार्य करने का लगा आरोप महापौर अजय मिश्रा बाबा ने संभागायुक्त से की शिकायत।
Rewa news, नगर निगम आयुक्त और स्पीकर पर नियमविरुद्ध कार्य करने का लगा आरोप महापौर अजय मिश्रा बाबा ने संभागायुक्त से की शिकायत।
रीवा। के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने रीवा संभागायुक्त को पत्र सौंपकर नगर निगम रीवा कमिश्नर और स्पीकर पर आरोप लगाया है कि नगर पालिक निगम रीवा द्वारा म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत मनमानी तौर पर निगम सम्मिलन का कार्यसूची (एजेण्डा) तैयार कर, निगम के कार्य संचालन तथा विकास में अवरोध पैदा किया जा रहा है उन्होंने बताया कि अधिनियम में यह प्रावधान है कि निगम परिषद में निर्णय हेतु जो विषय रखा जाता है, उसे मेयर-इन-काउंसिल के निर्णय के बाद ही रखा जाता है और महापौर द्वारा अनुमोदित (एजेण्डा) कार्य सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन अध्यक्ष (स्पीकर) नगर निगम द्वारा नहीं किया जायेगा, किन्तु अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा ऐसे विषय को एजेण्डा कार्यसूची में जोड़ा गया है कि जो महापौर द्वारा अनुमोदित नहीं हैं।
अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 29 (5) में स्पष्ट प्रावधान है कि “अध्यक्ष महापौर द्वारा अनुमोदित एजेण्डा में किसी भी मद को, न तो अपवर्जित करेगा और न तो सम्मिलित करेगा” मेयर-इन-काउंसिल के पारित प्रस्ताव में चाही गई जानकारी न देकर आधे अधूरे कार्यों को परिषद के कार्यसूची में रखा गया, जिसका अनुमोदन महापौर द्वारा इस कारण नहीं किया गया कि एजेण्डा क्र.23, 24 एवं 25 की योजना का निर्माण म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल रीवा द्वारा किया गया और आधे अधूरे कार्य का हस्तांतरण करने का पत्र दिया गया,किन्तु निगम आयुक्त द्वारा निगम में हस्तांतरण एवं आधिपत्य लिए जाने के पूर्व उसके संचालन-संधारण हेतु निविदा आमंत्रण का प्रस्ताव तथा बिना निगम की अनुमति के तोड़ी गई व निर्मित की गई 84 दुकानों के आधिपत्य के पूर्व उनका आवंटन कर दिया और अब आधिपत्य एवं लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।] नहीं किया गया और कार्यसूची अध्यक्ष के पास तिथितय करने के लिय भेजी गई थी, किन्तु अध्यक्ष द्वारा नियमों के विपरीत इन 03 विषयों को सम्मिलित कर लिया, जिनका अनुमोदन महापौर द्वारा नहीं किया गया है तथा दिनांक 13.02.2024
को निगम का सम्मिलन आयोजित कर एजेण्डा जारी करा दिया है।
महापौर अजय मिश्रा बाबा ने रीवा संभागायुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपकर अनुरोध किया है कि विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा और अध्यक्ष (स्पीकर) नगर पालिक निगम रीवा को कार्य करने तथा अधिनियम की धारा 29 (5) के विरूद्ध दिनांक 13.02.2024 को आयोजित निगम सम्मिलन को निरस्त करें।