Rewa news, निजी विद्यालयों की मनमानी पर सरकार की लगाम, नहीं बढ़ाई जाएगी फीस कलेक्टर ने जारी किए आदेश।
Rewa news, निजी विद्यालयों की मनमानी पर सरकार की लगाम, नहीं बढ़ाई जाएगी फीस कलेक्टर ने जारी किए आदेश।
रीवा। निजी विद्यालयों की मनमानी अक्सर देखने को मिलती है एक तरफ जहां अच्छी शिक्षा और व्यवस्था के नाम पर मोटी फीस वसूली जाती है तो वही स्कूल ड्रेस और किताब कॉपी में भी कमीशन खोरी चलती है और प्रतिवर्ष फीस भी मनमानी तरीके से बढ़ा दी जाती है निजी विद्यालयों की इस मनमानी पर अब सरकार लगाम लगाने जा रही है आज कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा निजी विद्यालयों को आदेश जारी कर निर्देशित किया गया है कि विद्यालयों में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी।
जारी आदेश में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2017, संशोधित नियम 2018 एवं संशोधित नियम 2020 की धारा 3 ( 4 ) में उल्लेखित किया गया है कि आगामी
शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना प्रारूप तीन अनुसार पोर्टल पर अपलोड करेगा, प्रस्तावित फीस संरचना में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में उपबंधित फीस की मदों के विरूद्ध संदेय राशि का उल्लेख करेगा। प्रस्तावित फीस संरचना के साथ मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश दिनांक 19.04.2022 में वर्णित प्रक्रिया फीस आनलाइन जमा करेगा, जैसा कि विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए। यदि प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्वि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे कम है तो आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस पूर्व तक पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रारूप एक में प्रस्तुत करेगा, जिसमे निम्नलिखित बाते समाविष्ट होगी।
आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिये प्रस्तावित फीस संरचना पूर्ववर्ती 03 वित्तीय वर्षो के संपरीक्षित खाते अर्थात आय और व्यय विवरण (लाभ और हानि खाता) बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण | विभिन्न शीर्षो के अधीन आय और व्यय के साथ चालू वर्ष के 1 अप्रैल से 31अगस्त तक के चार्टड एकाउंटेन्ट से प्रमाणित प्रावधिक खाते तथा प्रासंगिक अभिलेख के साथ प्रस्ताव में उल्लेखित शैक्षणिक वर्ष के संबंध में प्रस्तावित बजट प्राक्कलन । उक्त वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण जिले में संचालित समस्त निजी विद्यालयों (सीबीएसई / आईसीएसई / एमपी बोर्ड) द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में ली गई शुल्क, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिये मान्य की जाती है। यदि किसी संस्था द्वारा पूर्व वर्ष 2023-24 से अधिक शुल्क छात्रों / अभिभावकों द्वारा चालू सत्र 2024-25 के लिये जमा कराई गई हो तो उसे आगामी माहों में ली जाने शुल्क से समायोजित किया जाना सुनिश्चित करें।
रीवा जिला अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही न करने की स्थिति में मध्य प्रदेश निजी विद्यालय ( फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम
2017 संशोधित नियम 2018 एवं संशोधित नियम 2020 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित की कार्यवाही संपादित की जावेगी। जिसकी संपूर्ण जबाबदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी ।