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एल्यूमिनियम तार घोटाले में दो आरोपी दोषी साबित, अदालत ने सुनाई 7-7 साल की सजा

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🕒 Updated: 13 Feb 2026, 05:01 AM

एल्यूमिनियम तार घोटाले में दो आरोपी दोषी साबित, अदालत ने सुनाई 7-7 साल की सजा

SINGRAULI NEWS:   थर्ड एडिशनल सेशंस (Third Additional Sessions) जज देवसर विवेक कुमार सोनी ने एल्युमिनियम तार गबन (aluminum wire drone) और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के विवादित मामले (Disputed cases of criminal breach of trust) में अहम फैसला (important decision) सुनाया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोर्ट ने केस नंबर ST-80-2021 में आरोपी सुभाष कुमार पांडे और लाला सिंह उर्फ ​​सुगम कुमार कसेरा को दोषी करार देते हुए इंडियन पीनल कोड की धारा (Section of the Indian Penal Code) 407 के तहत 7-7 साल की कड़ी कैद और 4,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना (Fine) न देने पर 4 महीने और जेल काटनी होगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, साल 2021 में हिंडाल्को कंपनी से ट्रांसपोर्टेशन (Transportation from Hindalco Company) के दौरान 30 टन 62 kg एल्युमिनियम तार (aluminum wire) , जिसकी कीमत करीब 74,59,464 रुपये थी, का गबन किया गया था। मामला थाना बरगवां के क्राइम नंबर 303-2021 से जुड़ा है। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी (accused accused) पाया। एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मार्कंडेय 9Additional Public Prosecutor Markandey) मणि त्रिपाठी ने इस केस में सरकार की तरफ से अच्छे से पैरवी की। उन्होंने कोर्ट के सामने दलील दी कि यह विश्वासघात (Betrayal) और आर्थिक अपराध का गंभीर मामला (serious case of economic crime) है। जज विवेक कुमार सोनी ने अपने फैसले में कहा कि प्रॉसिक्यूशन आरोप साबित 9Prosecution charges proved) करने में सफल रहा है। इसलिए, यह सही है कि दोषियों को कड़ी सज़ा (severe punishment to the culprits) दी जाए।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

केस का तीसरा आरोपी संदीप सिंह अभी भी फरार (absconding)  है और उसके खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग (action pending against) है। कोर्ट ने दोषियों की बेल कैंसिल (The court cancelled the bail of the accused) कर दी है और उन्हें अपनी सज़ा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश (order to send to jail) दिया है।

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