लाठी-डंडों से हुई लड़ाई में युवक की मौत, तीन को उम्रकैद
SINGRAULI NEWS: थर्ड एडिशनल सेशंस कोर्ट देवसर (Third Additional Sessions Court, Devsar) , डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली (MP) के जज विजय कुमार सोनकर ने सेशंस केस नंबर 77/2024 में तीन आरोपियों को दोषी (Three accused convicted) पाया है। इस मामले में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मार्कंडे (Public Prosecutor Markande) मणि त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने पेश किए गए सबूतों, गवाहों के बयान (statements of witnesses) और मेडिकल सबूतों के आधार (based on medical evidence) पर उन्हें दोषी पाया था। झगड़े के दौरान आरोपी मनोज लोनी (34), रामकुमार लोनी (55) और मिसेज लोनी (50) ने विनय लोनी की लाठी-डंडों से पिटाई की। विनय लोनी को गंभीर चोटें आईं और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल (hospital) ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि थाना सरई में क्राइम नंबर 537/2024 के तहत केस दर्ज कर जांच की गई। शुरुआत में केस सेक्शन (case section) 307 के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन मौत के बाद इंडियन पीनल कोड की सेक्शन (Section of the Indian Penal Code) 302 जोड़ी गई। जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश (Chargesheet presented in court) की गई। सुनवाई के दौरान प्रॉसिक्यूशन (Prosecution) ने ज़रूरी गवाहों के बयान (statements of witnesses) , मेडिकल रिपोर्ट (medical report) और दूसरे सबूत पेश किए। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सेक्शन 302/34 के तहत उम्रकैद और 5,000 रुपये का जुर्माना और सेक्शन 323/34 के तहत एक साल की कड़ी कैद और 1,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (Public Prosecutor) मार्कंडे मणि त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट का फ़ैसला गंभीर अपराधों (verdict serious crimes) के प्रति एक कड़ा संदेश देता है। फ़ैसला 17 फरवरी, 2026 को सुनाया गया।





