सिंगरौली पुलिस इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को समझा रही नए कानून

शॉर्ट फिल्म, प्रेजेंटेशन, बैनर, फ्लेक्स पंपलेट के माध्यम से किया जा रहा जागरूक
सिंगरौली। देशभर में 1 जुलाई से तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गये है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ नागरिक भी नए कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब पर एनिमेशन वीडियो और शॉर्ट फिल्म अपलोड की गई हैं। इसके अलावा सिंगरौली पुलिस के अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जागरूकता संबंधी पोस्ट की जा रही हैं।
सभी थानों में पोस्टर एवं बैनर लगाए गए हैं, जिसमें नए कानूनों को समझाया जा रहा है।जिले में मुख्यालय, अनुभाग, थानों, चौकी में वेबीनार एवं सेमिनार के माध्यम से पीड़ितों को सुलभ और तुरंत न्याय दिलाने के लिए जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। थाना प्रभारी, अनुसंधानकर्ता, ऑपरेटर के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किये गए थे। पुराने कानूनों के आधार पर विवेचना करते आए अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कानूनों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण शालाओं, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन जोन से लेकर थाना एवं चौकी स्तर तक किया गया। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस की अध्यक्षता में नवीन अपराधिक अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु निरंतर प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आयोजित की जाती रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया में प्रकाशन एवं प्रसारण हेतु सिंगरौली पुलिस द्वारा जनसंदेश भी जारी किया गया है। साथ ही नवीन अपराधिक अधिनियम में जागरूकता हेतु जनसंवाद के कार्यक्रम समस्त थाना चौकीयो में आयोजित किये जा रहे है।
कलेक्टर, श्री चन्द्रशेखर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक, श्रीमती निवेदिता गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिव कुमार वर्मा थाना कोतवाली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर उपस्थित लोगो को नया भारत नया विधान के बारे में पूरी जानकारी दी और उपस्थित गणमान्य नागरिको की जिज्ञासाओं का समाधान किया।