मध्य प्रदेशरीवा

धारा 144 करेगी आवारा पशुओं का नियंत्रण कलेक्टर मऊगंज एक्शन मोड पर।

धारा 144 करेगी आवारा पशुओं का नियंत्रण कलेक्टर मऊगंज एक्शन मोड पर।

 

विराट वसुंधरा/ सुखवंत मिश्रा, ब्यूरो
देखने में आ रहा है कि एक तरफ जहां आवारा पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसलों को बर्बाद करने का कारण भी आवारा पशु बन रहे हैं। जिसको लेकर कलेक्टर मऊगंज द्वारा आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए धारा 144 लागू की गई है जिसके कारण जनहानि के साथ-साथ पशु हानि एवं किसान के फसलों की सुरक्षा की जा सकेगी।

 

कलेक्टर मऊगंज ने आदेश दिया है की मऊगंज के राजस्व सीमा के अंतर्गत यदि कोई भी पशुपालक अपने पशुओं को आवारा छोड़ता है या कोई भी पशुपालक ऐसा करते हुए पाया जाता है जिसके कारण सड़क दुर्घटना मैं किसी व्यक्ति या किसी पशु की हानि होती है तो विधान के अनुसार उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी साथ ही सड़कों पर जो भी पशु आवारा भ्रमण करते हुए हैं पाए जाते हैं उनके लिए समुचित बाड़े की व्यवस्था कराई जाएगी कलेक्टर के आदेश अनुसार तीनों नगर परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अस्थाई बाडो़ का निर्माण कर आवारा पशुओं को बाड़े में ही रखेंगे तथा उनके लिए पानी एवं चारे की समुचित व्यवस्था करेंगे।

 

यदि इस नियम का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है तो वर्णित अधिकारी उत्तरदाई होंगे यदि कोई पशुपालक इस बात का दावा करता है की बाड़े में पाया जाने वाला पशु उसका है तो प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा और इस बात का शपथ पत्र लिया जाएगा कि दोबारा वह ऐसी गलती नहीं करेगा और ऐसी गलती करते पाया जाता है तो वह दंड का भागीदार बनेगा।

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