MP news:18 साल के युवक-युवती को बिना शादी साथ रहने की अनुमति: इन्दौर हाइकोर्ट 

MP news:18 साल के युवक-युवती को बिना शादी साथ रहने की अनुमति: इन्दौर हाइकोर्ट

 

 

 

 

 

 

हाई कोर्ट का निर्णय हालांकि अदालत ने चिंता भी जताई

इन्दौर .हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में एक बालिग जोड़े को इस तथ्य पर विचार करते हुए बिना विवाह के एक साथ रहने की अनुमति दी कि दोनों 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। उनकी पसंद को संरक्षित करने की आवश्यकता है। हालांकि अदालत ने इतनी कम उम्र में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के याचिकाकर्ताओं के विकल्प पर चिंता भी व्यक्त की। हाई कोर्ट के समक्ष बालिग युवक, युवती ने याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों का भी जिक्र किया है। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ताओं की पसंद को बाहरी ताकतों से संरक्षित करने की आवश्यकता है।

 

 

 

 

यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं की लिव इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने की पसंद पर अपनी चिंता व्यक्त करता है, क्योंकि इतनी कम उम्र में वे भावनात्मक रूप से पूरी तरह से परिपक्व और आर्थिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय से ऐसी सुरक्षा प्राप्त करते समय परिपक्वता बरतें। दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों याचिकाकर्ता 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, इसलिए, उन्हें पसंद की स्वतंत्रता है, जिसे बाहरी ताकतों से संरक्षित करने की आवश्यकता है। अधिवक्ता मनोज बिनीवाले का कहना है कि इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए जा चुके हैं।

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