MP NEWS : आधार कार्ड में लिखी उम्र नहीं होगी मान्य, मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी हुआ आदेश, जानिए क्या हुआ बदलाव

MP NEWS : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड आयु सत्यापन के लिए दस्तावेज नहीं है सोशल मीडिया में चल रही खबर के अनुसार आधार कार्ड धारकों को जारी आदेश प्राप्त हुआ जिसमें दस्तावेज सुधारवाना शुरू कर दिया है।
कार्ड भारत के प्रत्येक नागरिक की विशिष्ट पहचान में से एक है। देश का पहला आधार कार्ड 28 जनवरी 2009 को लागू हुआ। अब मध्य प्रदेश में आधार कार्ड को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा है. मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड उम्र सत्यापन के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह केवल पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य है। कृपया न्यायालय के आदेशानुसार सूचना एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित करें।
आधार कार्ड में दर्शाई गई उम्र मान्य नहीं है
मध्य प्रदेश में अब आधार कार्ड में दिखाई गई उम्र मान्य नहीं होगी. पहले आधार कार्ड का उपयोग पहचान और आयु प्रमाण पत्र के लिए भी किया जाता था, लेकिन अब सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर कहा गया है कि आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण पत्र के लिए मान्य होगा, उम्र के लिए नहीं, यह सूचनार्थ खबर हरित प्रवाह सहित सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफार्म पर भी सुर्खियों में है।
आधार कार्ड को लेकर आदेश जारी
पहचान दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की कानूनी वैधता के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर के निर्णय के संबंध में। संदर्भ: माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर का निर्णय दिनांक 08/11/2024। आधार कार्ड की कानूनी वैधता के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर का दिनांक 08/11/2024 का निर्णय संलग्न है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड आयु सत्यापन हेतु कोई दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह मात्र एक दस्तावेज है। पहचान का दस्तावेज़ मान्य है