भोपालमध्य प्रदेश

Bhopal News: शहर में 20 हजार से ज्यादा बिना लाइसेंस की खानपान दुकानें

शहर में 20 हजार से ज्यादा बिना लाइसेंस की खानपान दुकानें

भोपाल. शहर में बीते एक साल में करीब साढ़े तीन हजार खानपान की दुकानें खुल गई। 2020 के बाद इसमें काफी तेजी रही। इसी अनुपात में फूड लाइसेंस(license) भी बने। इस समय 2800 खाद्य लाइसेंस जारी है, जबकि 19300 का खाद्य पंजीयन(food registration) किया हुआ है। इतनी ही संख्या में बिना लाइसेंस(license) दुकानदार भी हैं। इनमें खाना बनाकर खिलाने से लेकर खाद्य सामग्री(Food item) विक्रय की दुकानें भी शामिल हैं। खाद्य एवं औषधी प्रशासन(drug administration) ने फुटपाथी दुकानदारों को निशुल्क लाइसेंस(free license) की सुविधा दी है। ये सब आपकी सेहत बचाने के लिए है, इसलिए जिम्मेदारी आपकी है, कि जब भी किसी दुकन पर खानपान करने या खानपान वस्तु लेने जाएं, वहां चस्पा फूड लायसेंस- पंजीयन देखें और खरीदारी करें। पंजीयन या लाइसेंस पत्र चस्पा न हो तो दुकानदार से उसके बारे में पूछे जरूर, ताकि शुद्ध सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड(safety standard) एक्ट 2006 के तहत बिना लाइसेंस(license) के खाद्य व्यवसाय करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, देवेंद्र दुबे,

हम रोजाना 20 करोड़ रुपए(20 crore rupees) का रोज बाहर खानपान कर लेते हैं: भोपाल फूड कारोबार से जुड़े रेस्त्रां मालिक विपिन श्रीवास्तव का कहना है कि छोटे बड़े करीब 15 हजार खानपान(15 thousand catering) स्टॉल-दुकान, होटल शहर में है। फुटपाथी दुकानों से भ्भी न्यूनतम चार से पांच हजार रुपए तक की सामग्री विक्रय होती है, जबकि बड़े रेस्त्रां, होटल पर इससे कई गुना कारोबार है। रोजाना करीब 20 करोड़ रुपए का खानपान बाहर किया जाता है।

खाद्य अधिनियम के तहत license और पंजीयन की प्रक्रिया होती है। हॉकर्स के लिए निशुल्क पंजीयन व्यवस्था है जिसे वे एमपी ऑनलाइन या खुद ही विभाग के पोर्टल से पूरी कर सकते हैं। हमारी जांच का शेड्यूल तय रहता है। शिकायत पर भी जांच करते हैं। लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए और फूड लाइसेंस व पंजीयन की स्थिति जरूर देखें। हम इनकी लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं।

 

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