भोपालमध्य प्रदेश

Parliament Case news: आरोपी ने दिया धमकी संसद को बम से उड़ाने की, कहा कैसे देंगे सजा, जाने पूरी जानकारी

आरोपी ने दिया धमकी संसद को बम से उड़ाने की, कहा कैसे देंगे सजा, जाने इस मामला की पूरी जानकारी

Parliament Case news: एक नया बयान देखने को मिल रहा है की संसद को बम से उड़ाने की धमकी दिया जा रहा है इसे पूरा सांसद बौखलाया है की दिल्ली की एक अदालत ने बालाघाट जिले(Balaghat district) के लांजी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक(Former legislator) किशोर समरीते को सितंबर में संसद को उड़ाने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया है। पूर्व सांसद समरीते की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि, विशेष न्यायाधीश(judge) विशाल गोगने ने उन्हें विस्फोटक रखने और इससे किसी की जान को खतरे में डालने या चोट पहुंचाने के आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पार्सल में मिले पदार्थ की जांच करने पर पता चला कि वह हानिरहित हैं। फिर भी, यह स्थापित हो गया है कि आरोपियों ने 16 सितंबर, 2022 को एक पत्र भेजा था जिसमें मांगें पूरी न होने पर भारत(India) की संसद को उड़ाने की धमकी दी गई थी। अदालत ने 18 फरवरी को दिए फैसले में आरोपी को जान से मारने या गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की धमकी देने का दोषी पाया।

सज़ा मिल सकती है

विभिन्न धाराओं पर मुकदमा करें, उनमें मुझे बरी कर दिया गया। वे धारा 506 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बिना सुनवाई के कैसे दंडित कर सकते हैं?

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