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वीडियो दंगा: पीड़िता के बयान से पलटा केस, जीतू पटवारी पर झूठ फैलाने का केस

अशोकनगर. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (jeetu patwari) के खिलाफ अशोकनगर जिले के मुंगावली थाने में सांप्रदायिक नफरत फैलाने, झूठे वीडियो वायरल करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कथित तौर पर एक युवक का झूठा बयान देते हुए वीडियो बनाया और उसे social media  पर वायरल कर दिया। एफआईआर (FIR)  में उस हलफनामे का जिक्र है जिसमें पीड़िता ने ऐसी किसी भी हरकत से इनकार किया है। मुंगावली में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि 26 जून को सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें पीड़ित गजराज लोधी और उसके भाई रघुराज लोधी पुत्र श्री किशन लोधी निवासी ग्राम मूडरा थाना मुंगावली के साथ जीतू पटवारी द्वारा मारपीट की गई। उसी दिन पीड़ित गजराज लोधी ने कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें लिखा था कि सरपंच के बेटे विकास व उसके साथियों ने ही उसके साथ मारपीट की है तथा उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली है।

पीड़ित को दिया गया प्रलोभन:

मुंगावली थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 जून को जिले के कुछ कांग्रेस नेता पीड़ित गजराज लोधी और उसके भाई रघुराज लोधी को जीतू पटवारी से मिलवाने के लिए ओरछा ले गए थे। बदले में, उसने उससे जीवन भर मोटरसाइकिल और परिवार की देखभाल करने को कहा। इससे परेशान होकर उसने कुछ ऐसा कह दिया कि उसे सबके सामने मल खिला दिया गया, जिसका वीडियो जीतू पटवारी ने बना लिया और उस पर पोस्ट कर दिया।

जातियों के बीच नफरत फैलाने वाले झूठे तथ्य:

FIR  में पुलिस ने बताया कि पीड़िता के साथ मानव मल खिलाने जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। जैसा कि पीड़िता ने हलफनामा दिया है। यह वीडियो jeetu patwari और अन्य लोगों द्वारा पीड़िता के संबंध में झूठे सबूतों के आधार पर वायरल किया गया है। और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है। जिसके आधार पर जीतू पटवारी व अन्य के खिलाफ भादंसं की धारा 61(2), 196(1)(आर), 197(1)(एसटी), 229(2), 237,353(1)(एसटी) के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया है।

 

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