भोपालमध्य प्रदेश

MP की मोहन सरकार श्रमिकों को लेकर करने जा रही बड़ा फैसला 60 साल उम्र के बाद असंगठित मजदूरों की होगी बल्ले-बल्ले।

MP की मोहन सरकार श्रमिकों को लेकर करने जा रही बड़ा फैसला 60 साल उम्र के बाद असंगठित मजदूरों की होगी बल्ले-बल्ले।

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दिए जाने की मध्य प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है प्रदेश के श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने बीते दिन विभाग की समीक्षा बैठक की थी जिसमें इसके प्रावधानों को लेकर भी चर्चा की गई है मंत्री पटेल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों को 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने को लेकर बैठक में विचार-विमर्श किया गया।

मध्यप्रदेश में मजदूरों को 45 साल की उम्र के बाद बीमा योजना में कवर दिए जाने के संबंध में विचार कर निर्णय लिया जाएगा इससे मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के लाभ के साथ अन्य राशि भी प्राप्त हो सके मंत्री प्रहलाद पटेल मजदूरों के लिए संचालित केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना 2.0 और मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना 1.0 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी ली और रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्देश दिए।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों को 60 साल के बाद पेंशन देने संबंधी विचार किया जना मजदूरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा मंत्री पटेल शासकीय योजनाओं में 60 साल की आयु के बाद मजदूरों को लाभ की पात्रता नहीं होने संबंधी प्रावधानों की समीक्षा किए थे जिसमें मजदूरों के संबंध में प्रावधानों और निर्णयों में संवेदनशीलता का ध्यान रखा जा सके। बैठक में प्रमुख सचिव श्रम विभाग सचिन सिन्हा, श्रम आयुक्त संजय गुप्ता, अध्यक्ष, असंगठित कर्मकार मंडल सुल्तान सिंह शेखावत, अध्यक्ष, श्रम कल्याण मंडल भगवान दास गोंडाने एवं अध्यक्ष, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल हेमंत तिवारी और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में मजदूरों के पंजीयन निरस्त किए जाने के बाद अनुविभागीय अधिकारी के यहां होने वाली अपील के प्रावधान को हटाने का प्रवधान बनाया गया है जिससे कि गरीब व्यक्ति को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित न हो और अपील का प्रावधान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या श्रमिक बोर्ड के समक्ष करने संबंधी निर्णय विचारोपरांत लिया जाएगा। बैठक में मंत्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मजदूरों के होने वाले पंजीयन के निरस्तीकरण के कारणों और उनके जस्टिफिकेशन के लिए किसी भी एक जिले की सैंपलिंग की जाए।

इससे मजदूरों के पंजीयन के निरस्तीकरण की व्यवस्था पारदर्शी होगी। प्रदेश में वर्तमान में पंजीयन के लिए 50 हजार कियोस्क कार्य कर रहे हैं श्री पटेल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 45 वर्ष की उम्र के बाद बीमा योजना में कवर करने संबंधी विचार कर निर्णय लिया जाएगा। इससे मजदूरों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन के लाभ के साथ अन्य राशि भी प्राप्त होगी।

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