9 कैरेट सोना होगा खरा, हॉलमार्किंग जरूरी,भारतीय मानक ब्यूरो ने दिया आदेश

9 कैरेट सोना होगा खरा, हॉलमार्किंग जरूरी,भारतीय मानक ब्यूरो ने दिया आदेश
यह भी बदलाव
बीआइएस ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। सोने की घड़ियां व पेन को कलाकृतियों की परिभाषा से बाहर कर दिया है। इन पर हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं होगी। सोने के सिक्कों के बारे में भी नियम बनाया गया है। 24 कैरेट पतली शीट से बने सिक्के को ही सोना माना जाएगा। टकसाल या रिफाइनरी द्वारा बनाया जाना चाहिए।
नई दिल्ली. अब सोने के 9 कैरेट के गहनों पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने कहा कि कहा कि नए नियमों को इसी माह से लागू कर दिए हैं। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितना शुद्ध है। बाजार में सोने की कीमतें तेजी से बढ़ी है। ऐसे में लोग नौ कैरेट सोने के भी गहने खरीदने लगे हैं। ये गहने 22 कैरेट या 18 कैरेट के गहनों के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं। ऐसे में लोगों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब हॉलमार्किंग में 24, 23, 22, 20, 18, 14 और 9 कैरेट शामिल होंगे। 9 कैरेट सोने का मतलब होगा कि सोना 37.5रत्न शुद्ध है।