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Rewa MP:चेन स्नेचिंग के दोषी को दो साल का सश्रम कारावास, अर्थदंड भी!

Rewa MP:चेन स्नेचिंग के दोषी को दो साल का सश्रम कारावास, अर्थदंड भी!

 

 

 

 

रीवा . चेन स्नेचिंग के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 16 फरवरी 2021 का है। शिवालिका शुक्ला चिरहुला मंदिर से दर्शन कर लौट रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश ने उनके साथ चेन स्नेचिंग की। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रामनरेश सोंधिया (18) निवासी द्वारिका नगर को गिरफ्तार किया। उससे लूटी गई चेन भी बरामद कर ली गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया।

 

 

 

 

 

मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से शशि तिवारी ने पैरवी करते हुए आरोपी के विरुद्ध ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने आरोप सिद्ध पाते हुए उसे सजा सुनाई।

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