Election news, चुनाव में मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी मिलेगी पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा।
Election news, चुनाव में मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी मिलेगी पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा।
भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर पत्रकारों को भी माना अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में।
लोकसभा चुनाव 2024 में कवरेज करने वाले पत्रकारों को पोस्टल वैलेट से मतदान करने की सुविधा मिलने जा रही है इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। आयोग ने गत दिवस अधिसूचना जारी कर पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। चुनाव कार्य के कवरेज में संलग्न पत्रकार को अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान करायेंगे।