SINGRAULI NEWS : नए आपराधिक कानून के तहत जिले के थाना जियावन में पहला अपराध की हुई कायमी
थाना जियावन में भारतीय न्याय संहिता (B.N.S) के तहत किया गया प्रथम अपराध की कायमी
SINGRAULI NEWS :नए आपराधिक कानून के तहत जिले में आज दिनांक 01-07-2024 को देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून के तहत पुलिस अधीक्षक, निवेदिता गुप्ता जिला सिंगरौली के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) देवसर, राहुल कुमार सैयाम के मार्गदर्शन में फरियादिया गीता साहू पति गोविन्द साहू निवासी ग्राम ढोगा थाना जियावन जिला सिगरौली की रिपोर्ट भारतीय न्याय संहिता ( B.N.S) की धारा 296, 115 की कायमी प्रथम सूचना पत्र अंतर्गत धारा 173 B.N.S.S के तहत लेखबद्ध किया गया।