Singrauli news एनसीएल का कोयला परिवहन टेंडर निरस्त, नए सिरे से बोली के आदेश।

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Singrauli news एनसीएल का कोयला परिवहन टेंडर निरस्त, नए सिरे से बोली के आदेश।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हाईकोर्ट ने कहा, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया
सिंगरौली/जबलपुर . नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड (एनसीएल) द्वारा टेंडर प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन करने के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। एनसीएल के टेंडर आवंटन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने संबंधित टेंडर को निरस्त करते हुए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

याचिका, मैहर सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज की ओर से दायर की गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिंगरौली जिले में कोयले की लोडिंग और परिवहन के लिए जारी किए गए टेंडर में एनआईटी (नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) के नियमों का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष दावा किया कि सबसे कम बोली के बावजूद, टेंडर को एक अन्य कंपनी, कृष्णा इंफ्रास्टक्चर, के पक्ष में बिना रिवर्स बोली प्रक्रिया के आवंटित कर दिया गया।

विधि नियमों के अनुसार, सामान्य बोली लगने के बाद रिवर्स बोली प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था ताकि न्यूनतम बोली लगाने वाली कंपनी को टेंडर मिल सके। याचिका में कहा गया कि प्रबंधन ने नियमों के विरुद्ध जाकर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से टेंडर आवंटन किया, जो प्रक्रिया में अनियमितता का संकेत देता है।

 

 

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजय के अग्रवाल व अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा ने दलील दी कि टेंडर में गड़बड़ी करने के मामले में सीबीआई ने भी नार्दन कोलफील्ड के कार्यालय में दबिश दी थी। वर्तमान मामले में टेंडर में उल्लेखित शर्तो का पालन नहीं किया गया है। निर्धारित शर्तों में रिवर्स बोली के प्रावधान का उल्लेख किया गया था। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद स्वीकृत टेंडर को निरस्त करते हुए निर्धारित एनआईटी शर्तों के अनुसार रिवर्स बोली के लिए टेंडर कराने के आदेश जारी कर दिए।

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