Singrauli news:अमिलिया मझौली में नियोजित श्रमिकों को नियमानुकूल वेतनमान एवं सुविधाओं को लेकर विशाल आमसभा।
Singrauli news:अमिलिया मझौली में नियोजित श्रमिकों को नियमानुकूल वेतनमान एवं सुविधाओं को लेकर विशाल आमसभा।
सिंगरौली।दिनांक 3 नवंबर 20 24 को अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान कर्मचारी ट्रेड यूनियन कांग्रेस मझौली की आम सभा संगठन के संरक्षक देवेंद्र प्रसाद पाठक की मुख्य अतिथि एवं अध्यक्षता विद्यासागर बैस तथा विशिष्ट अतिथि महामंत्री नरेंद्र प्रसाद मिश्रा एवं वरिष्ठ नागरिक सुदामा प्रसाद तिवारी की उपस्थिति में संस्थान अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान मझौली जिला सिंगरौली में कार्यरत लगभग 1100 कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 3 नवंबर 2024 को शाम 3:00 बजे संगठन कार्यालय के प्रांगण पर आमसभा संपन्न हुई l
जैसा की यूनियन मध्य प्रदेश शासन रजिस्टार आफ ट्रेड यूनियन भोपाल से पंजीकृत है और अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान मझौली थाना बरगवां जिला सिंगरौली की स्थापना में नियोजित श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ता, सुरक्षा एवं नियमानुकूल सुविधा दिलाने हेतु जहां एक कानूनी संस्था है तथा विगत वर्ष 2010 से संचालित है किंतु इस संस्थान में श्रमिकों का अमानवीय शोषण हो रहा हैl फलता श्रमिक अभावग्रस्त एवं कस्टमय जीवन जीने को बिवास है दूसरी ओर JPअमिलिया नॉर्थ कोयला खदान संस्थान सरकार के अधीनस्थ नियमों एवं कानून से अधिशाषित होता है, किंतु नियम और कानून का जिस तरह से उल्लंघन अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान संस्थान में हुआ है यह चिरकाल तक याद रखा जाएगा l
कार्यक्रम का संचालन करते हुए अमिलिया नॉर्थ कोयला कोयला खदान कर्मचारी ट्रेड यूनियन कांग्रेस मझौली जिला सिंगरौली के महामंत्री नरेंद्र प्रसाद मिश्र ने कहा कि हमारा विश्वास है कि कानून सर्वोपरि है और कानून के दायरे में चाहे मालिक हो या श्रमिक दोनों बराबर है l
अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान में जहां बुनियादी समस्याओं की ओर लगभग 500 श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहां की आज एक वर्ष से तमाम न्यायालय में चल रहे प्रकरणों की संपूर्ण जानकारी श्रमिकों की सुविधाओं से संबंधित अवगत कराते हुए बताया कि मझौली क्षेत्र के श्रमिकों एवं विस्थापितों की जो समस्याएं हैं वह क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय भारत सरकार श्रम मंत्रालय जबलपुर के न्यायालय में विचारiधीन है, तथा 58 सूत्री मांग पत्र जहां संगठन एवं प्रबंधन के बीच समझौता नहीं हुआ वह 58 सूत्री मांग पत्र क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय भारत सरकार द्वारा c g i t औद्योगिक खंडपीठ केंद्रीय न्यायालय में रेफरेंस कर दिया गया है जहां 22 नवंबर 2024 को प्रथम पेशी नियत है l
जहां प्रबंधन को तमाम समस्याओं पर न्यायालय के समक्ष बिंदुवार निराकरण हेतु जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश प्राप्त हुआ है ,प्रमुख मांगों के संदर्भ आम सभा में निम्न बातें रखी गई हैं –
नंबर एक
जेपी अमेलिया नॉर्थ कोयला खदान मझौली जिला सिंगरौली के अधीनस्थ कोयला खदान एक स्थाई प्रकृति की स्थापना है इसलिए नियोजित श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों या देश की अन्य निजी कोयला कंपनियों की भांति वेतनमान भत्ता दिया जाए इस माग पत्र विषय पर एक स्वर से सभी कर्मचारी श्रमिकों ने समर्थन जताया ,तथा दूसरे बिंदु पर मांग पत्र को संबोधित करते हुए महामंत्री नरेंद्र प्रसाद मिश्र ने कहा कि संस्थान में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई श्रमिक का दर्जा दिया जाए और समस्त कानूनी सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिस पर सभी उपस्थित आम सभा में श्रमिकों ने समर्थन जताया, तीसरी बिंदु पर महामंत्री ने यह भी बताया कि संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को सी एम पी एफ ओ .कोयला खान भविष्य निधि संगठन का सदस्य अनिवार्य रूप से बनाया जाए l
जहां सभी श्रमिकों ने समर्थन जतायाl माग पत्र के चौथे बिंदु में महामंत्री ने सभी के समक्ष प्रस्ताव रखा कि कर्मचारियों को ग्रुप इंश्योरेंस ग्रेच्युटी योजना से जोड़ा जाए, तथा पांचवें बिंदु में यह मांग रखी गई की माइन्स एक्ट 1952 माइंस रूल माइंस रेगुलेशन एवं डी. जी. एम. एस. डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंड सेफ्टी के सर्कुलर्स का परिपालन कराया जाए ,जहां सैकड़ो श्रमिक मजदूरों ने समर्थन जताया l
इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 6 जहां क्षेत्रीय श्रम आयुक्त जबलपुर न्यायालय में माग पत्र विचारiधीन है महामंत्री ने बताया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम ,ठेका आश्रम विनियम, और उन्मूलन अधिनियम
ग्रेच्युटी अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम ,श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, आदि का परिपालन सुनिश्चित किया जाए l
तमाम इन मांग पत्र पर सभी उपस्थित कर्मचारियों एवं सदस्यों ने समर्थन जताया वही संगठन के अध्यक्ष विद्यासागर बैस सैकड़ो अपने मजदूर साथियों को आश्वासन दिलाते हुए संबोधन में कहा कि 2010 से अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान का प्रबंध श्रमिकों का शोषण करता चला आ रहा है मुझे विश्वास है कि संगठन के संरक्षक दरोगा पाठक जी एवं महामंत्री नरेंद्र मिश्रा जी हमारे संगठन के सदस्यों को भरपूर सहयोग दे रहे हैं और देते रहने का अनुरोध किया और आगे एक जबरदस्त आंदोलन करने के लिए रूपरेखा बनाने की बात कहीl
जेपी इमिलिया नॉर्थ कोयला खदान कर्मचारी ट्रेड यूनियन के संरक्षक देवेंद्र कुमार पाठक उर्फ दरोगा पाठक ने सैकड़ो मजदूर साथियों को आश्वासन एवं हिम्मत बढ़ाने तथा संगठन में एक एकजुट होने का आवाहन करते हुए सभी हजारों वर्कर जहां कार्यरत है अस्वस्थ किया है कि आप एकता बनाएं और एक आंदोलन करने के रूपरेखा तय करें और हमारी जो 5-6 सूत्री मांग पत्र है जिन्हें हम कलेक्टर और शासन प्रशासन एवं प्रबंधन को माग पत्र सौंप चुका हूं और प्रबंधन के जू नहीं रेंग रहे हैं तथा जिला कलेक्टर दंडाधिकारी को माग पत्र पर गलत जानकारी देकर भ्रमित कर रहे हैं ,अब आंदोलन का समय आ गया है हम अपनी मांग पत्र आज एक वर्ष से लगातार शासन प्रशासन को सौंपते आ रहे हैं तथा माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल के हाथों में भी ज्ञापन सौंप कर चार माह पहले आया हूं जो आज तक किसी प्रकार का जेपी अमेलिया नॉर्थ कोयला खदान के श्रमिकों के प्रति सचेत सरकार नहीं हुई तथा प्रबंधन का साथ दे रही है तथा श्रम विभाग भी प्रबंधन का ही साथ दे रही है वर्कर पर कोई ध्यान शासन प्रशासन का नहीं है l
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दरोगा पाठक ने यह कहा कि मध्य प्रदेश के पुनर्वास niti 2013 का पालन कराई जाए जो जो जिला प्रशासन द्वारा नहीं कराया जा रहा है, अब समय आ गया है आपको एकजुट होकर जबरदस्त आंदोलन करने का अगली बैठक में यह तय करना है कि हमें किस तरह से आंदोलन करनी है, आंदोलन करने के पहले शासन प्रशासन को माग पत्र का जो पूर्व में दिए हैं वर्तमान में भी दिया जाए l श्रमिकों को संबोधित करते हुए संरक्षक दरोगा पाठक ने कहा कि की मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत में जहां भी उद्योग जयप्रकाश पावर व कोयला खनन का कार्य जेपी द्वारा किया जा रहा है वहां व
श्रमिक कर्मचारी का लगातार शोषण किया जा रहा है और सरकार भी ऐसे शोषण करता का साथ दे रही है जो दुर्भाग्य है lआज 3 नवंबर 2024 को दरोगा पाठक संरक्षक के समक्ष दर्जन श्रमिकों ने अपनी लिखित समस्याएं दिया है कि प्रबंधन हमारा संपूर्ण हक एवं सुविधाएं छीन कर रखा है दिलाया जाए तथा कई श्रमिकों ने यह भी आवेदन दिया कि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त जबलपुर भारत सरकार द्वारा जहां कार्य से निष्कासित कर दिया गया है उक्त पद में रखने का निर्देश न्यायालय ने जारी किया है उसका भी पालन प्रबंध नहीं कर रही है l
आम सभा मैं मैं लाल कुमार बैस,राम दरस बैस, लवलेश बैस, सुरेंद्र कुमार बैस, जयप्रकाश बैस, शिवनारायण बैस, तुलसीदास तिवारी, अशोक कुमार बैस,श्याम बिहारी, सुनील कुमार विश्वास, राजकुमार बैस ,राम दिनेश बैस तथा मझौली क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक समाजसेवी सुदामा प्रसाद तिवारी आदि आदि ने अपना तथा श्रमिकों की समस्याओं को लेकर अपनी अपनी समस्याएं रखी तथा सभी संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने अगली बैठक कर जीपी अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान मझौली में एक जबरदस्त औद्योगिक विवाद के तहत आंदोलन करने का फैसला लिया तथा सभी ने यह बात कही की कोल माइन एक्ट 1952 के तहत जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शासकीय एवं अशासकीय सेक्टर के जितने भी कोल माइंस है अपने जिले में कलेक्टर के इंस्पेक्टर होते है जो आज दिनांक तक अपने जिले में एक भी कोल माइंस संस्थान का निरीक्षण नहीं किया जो बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है, इस और शासन प्रशासन का भी ध्यान आकर्षित किया गया है साथी श्रमिक सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि भारत सरकार के श्रम विभाग के प्रतिनिधि वह वरिष्ठ अधिकारी संस्थान में आते हैं और प्रबंधन से मिलकर चले जाते हैं तथा हम व
श्रमिक कर्मचारी से किसी प्रकार की समस्या से संबंधित चर्चा नहीं करते इस कारण श्रमिकों की समस्याओं का निदान तभी होगा जब अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान मझौली थाना बरगमा जिला सिंगरौली में जबरदस्त आंदोलन होगा और कोयला खानन बंद होगा ,तभी हमारी समस्याओं का निदान एवं शासन प्रशासन तथा प्रबंधन की आंख खुलेगी,l अंत में संगठन के संरक्षक देवेंद्र कुमार पाठक उर्फ दरोगा पाठक ने तथा महामंत्री नरेंद्र मिश्रा ने सभी को आश्वस्त किया है कि शासन प्रशासन एवं प्रबंधन को 15 दिवस के अंदर समस्याओं को निदान से संबंधित ज्ञापन दे दिया जाए तथा ज्ञापन पर यदि जिला प्रशासन एवं प्रबंधन सौहार्द पूर्ण वातावरण में निराकृत नहीं करता तब एक जबरदस्त आंदोलन प्रारंभ नियमानुसार किया जावेगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन एवं प्रबंधन की होगी l