सिंगरौली

Singrauli news: परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में लाउण्ड स्पीकर एवं डीजे के उपयोग पर लगा पूर्णत: प्रतिबंध

परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में लाउण्ड स्पीकर एवं डीजे के उपयोग पर लगा पूर्णत: प्रतिबंध

सिंगरौली। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हाई स्कूल हायर सेकण्डरी परीक्षाओं के निर्विघ्न रूप से सम्पादन एवं परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 07.02.2025 से दिनांक 31.03.2025 तक सम्पूर्ण सिंगरौली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कलेक्टर सिंगरौली द्वारा सम्पूर्ण जिला सिंगरौली में माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बोर्ड परीक्षाओं की समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के निर्देश जारी किये गये।

साथ ही निर्देश दिया गया कि सम्पूर्ण जिला सिंगरौली के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा प्रारम्भ होने के एक घंटे पूर्व से एक घंटे पश्चात तक ऐसे समस्त व्यक्तियों का परीक्षा केन्द्रों पर प्रवेश दर्शाई गई अवधि तक प्रतिबंधित किया जाता है जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओं से संबंधित नहीं है। उपरोक्त अवधि में संबंधित परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का एकत्रित होना, आम-सभा अथवा बैठक करना, आवागमन करना, कोलाहल करना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना आदि प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति का परीक्षा केन्द्र पर धारदार शस्त्र, लाठी, बन्दूक आदि लेकर आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं लोक सम्बोधन प्रणाली का उपयोग इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में केवल विहित प्राधिकारी (अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही कर सकेगा। अनुमति प्रदान करते समय यह ध्यान रखा जावे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से किसी भी प्रकार से परीक्षाओं का संचालन एवं परीक्षार्थियों के परीक्षा की तैयारी किसी प्रकार से प्रभावित न हो तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाते हुये अनुमति प्रदान की जावे। सम्पूर्ण जिला सिंगरौली में माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बोर्ड परीक्षाओं की समाप्ति तक आम सभा, रैली, जूलूस आदि प्रतिबंधित किये जाते है। उक्त आयोजन अपरिहार्य होने पर केवल विहित प्राधिकारी (अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किये जा सकेंगे।

उक्त आदेश परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों पर आने वाले परीक्षार्थियों, परीक्षा ड्यूटी में तैनात पर्यवेक्षकों एवं अन्य ऐसे कर्मचारियों पर जिनकी ड्यूटी परीक्षा हेतु लगाई गई है। कर्तव्य स्थल पर सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस अधिकारियों / शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा शव यात्रा आदि के लिये जाने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में लाउण्ड स्पीकर एवं डीजे के उपयोग पर लगा पूर्णत: प्रतिबंध

सिंगरौली। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हाई स्कूल हायर सेकण्डरी परीक्षाओं के निर्विघ्न रूप से सम्पादन एवं परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 07.02.2025 से दिनांक 31.03.2025 तक सम्पूर्ण सिंगरौली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कलेक्टर सिंगरौली द्वारा सम्पूर्ण जिला सिंगरौली में माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बोर्ड परीक्षाओं की समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के निर्देश जारी किये गये।

साथ ही निर्देश दिया गया कि सम्पूर्ण जिला सिंगरौली के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा प्रारम्भ होने के एक घंटे पूर्व से एक घंटे पश्चात तक ऐसे समस्त व्यक्तियों का परीक्षा केन्द्रों पर प्रवेश दर्शाई गई अवधि तक प्रतिबंधित किया जाता है जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओं से संबंधित नहीं है। उपरोक्त अवधि में संबंधित परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का एकत्रित होना, आम-सभा अथवा बैठक करना, आवागमन करना, कोलाहल करना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना आदि प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति का परीक्षा केन्द्र पर धारदार शस्त्र, लाठी, बन्दूक आदि लेकर आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं लोक सम्बोधन प्रणाली का उपयोग इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में केवल विहित प्राधिकारी (अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही कर सकेगा। अनुमति प्रदान करते समय यह ध्यान रखा जावे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से किसी भी प्रकार से परीक्षाओं का संचालन एवं परीक्षार्थियों के परीक्षा की तैयारी किसी प्रकार से प्रभावित न हो तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाते हुये अनुमति प्रदान की जावे। सम्पूर्ण जिला सिंगरौली में माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बोर्ड परीक्षाओं की समाप्ति तक आम सभा, रैली, जूलूस आदि प्रतिबंधित किये जाते है। उक्त आयोजन अपरिहार्य होने पर केवल विहित प्राधिकारी (अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किये जा सकेंगे।

उक्त आदेश परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों पर आने वाले परीक्षार्थियों, परीक्षा ड्यूटी में तैनात पर्यवेक्षकों एवं अन्य ऐसे कर्मचारियों पर जिनकी ड्यूटी परीक्षा हेतु लगाई गई है। कर्तव्य स्थल पर सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस अधिकारियों / शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा शव यात्रा आदि के लिये जाने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

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