Mauganj MP:पटाखा दुकानों के लिए सख्त सुरक्षा नियम लागू, 3 मीटर की दूरी अनिवार्य; उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: राजेश कुमार ओगरे
कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने जारी किए निर्देश, हर दुकान में अग्निशमन यंत्र और रेत की दो बाल्टियां रखना जरूरी; 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रदर्शन पर प्रतिबंध
मऊगंज। दीपावली पर्व के दौरान पटाखों की बिक्री और अस्थायी दुकानों के सुरक्षित संचालन को लेकर मऊगंज जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे के निर्देश पर जारी इन सुरक्षा मानकों के तहत पटाखा दुकानदारों को निर्धारित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही या निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन के निर्देशानुसार अस्थायी पटाखा दुकानों का संचालन नगर परिषद द्वारा निर्धारित लेआउट और तय स्थलों पर ही किया जा सकेगा। दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा, जबकि सुरक्षित स्थलों से दुकानों की दूरी 50 मीटर निर्धारित की गई है। इसके अलावा दुकानों के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
हर दुकान में अग्निशमन यंत्र और रेत की बाल्टियां जरूरी
सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक पटाखा दुकान में अग्निशमन यंत्र, रेत से भरी दो बाल्टियां और अग्निरोधी टीन शेड की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। दुकानों में तेल एवं गैस के लैंप तथा खुली बिजली की बत्तियों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। विद्युत सुरक्षा के लिए फ्यूज अथवा सर्किट ब्रेकर सहित मास्टर स्विच लगाना भी जरूरी होगा, ताकि किसी आपात स्थिति में बिजली आपूर्ति तत्काल बंद की जा सके।
नगर परिषद संभालेगी पानी और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था
आगजनी जैसी आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए नगर परिषद को पानी के टैंकर, फायर ब्रिगेड और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दुकानदारों को स्वयं अपनी दुकान का संचालन करना होगा। प्रत्येक दुकानदार के लिए मूल अनुज्ञप्ति पत्र को फोटो सहित दुकान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा।
निरीक्षण करेंगे अधिकारी, सुरक्षा मानकों पर रहेगी नजर
कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित स्थलों का निरीक्षण करने और पटाखा दुकानों में सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का उद्देश्य दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री को सुरक्षित बनाना, आगजनी की आशंका को कम करना और आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।





