---Advertisement---

MP news:निर्माण कार्य की सूचना देना अनिवार्य, जानकारी नहीं देने पर कारावास और जुर्माना दोनो!

Google News
Follow Us
---Advertisement---
🕒 Updated: 15 Mar 2026, 10:56 AM

MP news:निर्माण कार्य की सूचना देना अनिवार्य, जानकारी नहीं देने पर कारावास और जुर्माना दोनो!

 

 

 

 

भोपाल.श्रम विभाग ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा एवं स्वस्थ कार्यस्थल बनाने और श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था एवं सुरक्षा अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए निर्देश दिए गए हैं।

अधिनियम के अनुसार भवन कार्य प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिन पूर्व उस क्षेत्र में, जहां प्रस्तावित भवन या अन्य सनिर्माण कार्य किया जाना है, के बारे में जानकारी देना होगा।

 

 

 

तीन माह तक का कारावास और दो हजार रुपए जुर्माना

यदि कोई नियोजक, धारा 46 के अधीन भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के प्रारंभ की सूचना नहीं देता है, तो उसे कारावास जिसकी अवधि तीन महीने तक की हो सकेगी या जुर्माना जो दो हजार रु. तक अथवा दोनों हो सकता है।

 

 

 

 

कंट्रोल रूम का नंबर

विभाग ने यह भी कहा है कि ऐसे किसी भी निर्माण स्थल की सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम नंबर-18002338888 पर भी संपर्क कर सकते हैं। निर्माण कार्य का पंजीयन नहीं किए जाने पर नागरिक इस टोल फ्री नंबर पर जानकारी देकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

March 15, 2026

March 15, 2026

March 15, 2026

March 15, 2026

March 15, 2026

March 15, 2026

Leave a Comment