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Rape Case on BJP Councillor: भाजपा पार्षद पर एक महिला ने लगाया बलत्कार का आरोप, यह सुनकर भाजपा नेता दंग रह गए, जाने मामला की पूरी जानकारी?

भाजपा पार्षद पर एक महिला ने लगाया बलत्कार का आरोप, यह सुनकर भाजपा नेता दंग रह गए, जाने मामला की पूरी जानकारी?

Rape Case on BJP Councillor: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक पार्षद पर गंभीर अपराध का आरोप लगा है। दिल्ली की एक court ने पार्षद के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला एक महिला(Woman) द्वारा पार्षद के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पार्षद ने उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार(physical abuse) किया। महिला के आरोपों के आधार पर पुलिस(Police) ने मामले की जांच शुरू कर दी थी और अब अदालत ने पार्षद के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए court ने मामले को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए BJP ने कहा कि वह इस मुद्दे पर पार्षद से बात करेगी और यदि आरोप सही साबित हुए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा पार्षद(BJP councilor) नितिन उर्फ ​​शानू शर्मा पर पिछले साल एक महिला को Job दिलाने के नाम पर शोषण करने का आरोप लगा था। पार्षद की मौजूदगी में court ने उनके खिलाफ आरोप तय किये। अब मामला इन आरोपों के आधार पर आगे बढ़ेगा।

सोमवार को अष्टम अपर सत्र(Eighth Additional Session) न्यायाधीश अनीता सिंह की court में भाजपा पार्षद नितिन उर्फ ​​शानू शर्मा पर दुष्कर्म मामले में आरोप तय किया गया। अग्रिम जमानत पर चल रहे आरोपी पार्षद भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे।

अधिवक्ता प्रीतेश राठौर ने बताया कि शर्मा पर पिछले साल एक महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर उसका शोषण करने का आरोप लगाया गया था। काफी विवाद के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पार्षद के खिलाफ मामला आगे बढ़ाने के लिए आरोप तय करने में सोमवार का दिन लग गया। पार्षद की मौजूदगी में अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किये। अब मामला इन आरोपों के आधार पर आगे बढ़ेगा। इंदौर मामले में अदालत ने शिकायतकर्ता को भी अदालत में बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया है। court ने महिला को तत्काल 8 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है।

प्रतिवेदन पेश नहीं

Woman ने अदालत में शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि पार्षद ने उसे मामला वापस लेने के लिए धमकाया। अदालत जनवरी से पुलिस से रिपोर्ट मांग रही है, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट पेश नहीं की है। इसे सोमवार को भी प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने 20 मार्च की तारीख तय की है।

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