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रीवा जिले में बिना लाइसेंस के जानवरों का मीट और मछली बेचने पर रोक

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🕒 Updated: 11 Mar 2026, 05:37 AM

रीवा जिले में बिना लाइसेंस के जानवरों का मीट और मछली बेचने पर रोक

REWA NEWS:   कलेक्टर (Collector) और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (District Magistrate) श्रीमती प्रतिभा पाल ने बिना लाइसेंस (without license) के जानवरों का मीट (animal meat) और मछली बेचने पर रोक (ban on selling fish) लगाने वाला आदेश जारी किया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उन्होंने अपने आदेश (Order) में कहा कि शहरी निकायों से बिना इजाज़त (without permission from urban bodies) लिए या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन (Violation of license conditions) करके खुले में या दूसरी तय जगहों पर जानवरों का मीट और मछली बेचने से आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती (Selling fish increases the number of stray dogs) है और गंदगी फैलकर माहौल खराब (Spreading dirt and spoiling the environment) होता है। इसका इंसानों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने रीवा जिले में खुली जगहों पर जानवरों का मीट और मछली बेचने पर सेक्शन (section on selling fish) 163 (1) के तहत रोक लगाने वाला आदेश जारी किया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 9District Magistrate) ने कहा है कि जिले में कोई भी व्यक्ति इंसानों 9person humans) के खाने के लिए किसी भी बीमार जानवर को नहीं बेचेगा, बेचने के लिए नहीं दिखाएगा या फेरी से नहीं बेचेगा। कोई भी ऐसा खाने-पीने की चीज़ या दवा जो खाने लायक न हो, सेहत के लिए ठीक न हो, गलत हो या इंसानों के खाने के लायक न हो, उसकी बिक्री पर भी रोक (Ban on sales also) रहेगी। जिले में कोई भी व्यक्ति बिना किसी सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी (Approval from a competent authority) के इंसानों के खाने के लिए जानवरों की बिक्री या दिखाने के लिए नया प्राइवेट मार्केट नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव (Order effective immediately) से लागू हो गया है।

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