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सतना जिले में पेट्रोल, डीज़ल और घरेलू गैस की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश

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🕒 Updated: 12 Mar 2026, 05:43 AM

सतना जिले में पेट्रोल, डीज़ल और घरेलू गैस की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश

SATNA NEWS:  मध्य प्रदेश सरकार के फ़ूड (Madhya Pradesh Government Food) , सिविल सप्लाई (civil supplies) और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने राज्य (The Consumer Protection Department of the state) में कमर्शियल कैटेगरी के LPG गैस सिलेंडर की उपलब्धता के संबंध (Regarding availability of gas cylinders) में सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी (Instructions issued to district collectors) किए हैं। निर्देशों के मद्देनजर कलेक्टर (Collector in view of instructions) डॉ. सतीश कुमार एस ने बुधवार को कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में फ़ूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों, तेल कंपनी के अधिकारियों, LPG डिस्ट्रीब्यूटर और होटल मालिकों की एक जॉइंट मीटिंग (joint meeting)की और कमर्शियल (commercial)  और घरेलू सिलेंडर के उपलब्ध स्टॉक (Available stock of domestic cylinders) का रिव्यू किया।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मीटिंग में बताया गया कि जिले में पेट्रोल, डीज़ल और घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर विकास सिंह, फ़ूड ऑफिसर सम्यक जैन और दूसरे संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। भारत सरकार के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने सभी पब्लिक सेक्टर की तेल मार्केटिंग कंपनियों को LPG की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन में घरेलू कंज्यूमर को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सरकार ने यह भी साफ़ (The government also made it clear) किया है कि राज्य में फिलहाल पेट्रोल, डीज़ल और घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक (Adequate stock of domestic gas cylinders) और सप्लाई है। घरेलू उपभोक्ताओं को रेगुलर गैस सप्लाई (Regular gas supply to domestic consumers)  पक्का करने के लिए LPG डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था (distribution system) में कुछ और कदम उठाए गए हैं। इसके तहत, पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नई रिफिल बुकिंग ली जा रही है। इस सिस्टम का मकसद ब्लैक मार्केट (black market) और गड़बड़ियों पर रोक लगाते हुए उपभोक्ताओं को बराबर गैस (equal gas to consumers) देना है। मौजूदा हालात में, कमर्शियल LPG की सप्लाई दूसरे कमर्शियल उपभोक्ताओं (commercial consumers) जैसे होटल, ढाबे, इंडस्ट्रियल एरिया और फैक्ट्रियों में बल्क LPG इस्तेमाल करने वाले, अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (Educational Institution) को नहीं की जाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलेक्टर ने बताया कि घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता का रिव्यू (Review of availability of commercial cylinders) करने के लिए फूड डिपार्टमेंट (food department) , तेल कंपनियों के अधिकारियों (oil company executives) और LPG डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रेगुलर मीटिंग (Regular meetings with distributors) की जाएंगी। उन्होंने कहा कि निर्देशों के मुताबिक, यह पक्का किया जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर LPG सिलेंडर की जमाखोरी (Hoarding of LPG cylinders at the distributor level) और ब्लैक मार्केटिंग न हो। मीटिंग में उन्होंने कहा कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर से मांगी गई स्टॉक (Stock demanded from the distributor by the distributor company) से जुड़ी सही जानकारी देंगे। वे ग्राहकों को यह भी बताएंगे कि घरेलू गैस सिलेंडर (domestic gas cylinder) की कोई कमी नहीं है। इसलिए, अपने इस्तेमाल के हिसाब से ही सिलेंडर बुक करें।

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