SINGRAULI NEWS : नये कानून को लेकर पुलिस कर्मियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण,जुलाई से बदल जाएगी पुलिस की धाराएं
SINGRAULI NEWS . देश में 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक संहिता द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसी प्रकार भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी लागू होने जा रही है। नई व्यवस्था में न सिर्फ धाराएं बदली गई हैं बल्कि सजा और जुर्माने का प्रावधान भी बदला गया है.
अगले महीने से हत्या 302 अब 103(1), धोखाधड़ी या धोखाधड़ी 420, 118(4), चोरी 379, 303(2) और बलात्कार 376 अब आईपीसी 64 बीएनएस कहलाएगी। इसको लेकर जिले में पुलिसकर्मियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इससे पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार होगा. गुरुवार को जहां मोरवा थाने में एसडीओपी कृष्ण कुमार पांडे और इंस्पेक्टर कपूर त्रिपाठी ने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया है. वहीं गोरबी चौकी प्रभारी भीपेंद्र पाठक ने विवेचकों से मुलाकात की और उन्हें नए कानून में संशोधन, नई जोड़ी और पुरानी हटाई गई धाराओं के बारे में विस्तार से बताया।