पान मसाला खाने वालों को बड़ा झटका, 91 परसेंट एक्साइज ड्यूटी, कड़े नियम लागू, जानें कितनी बढ़ेंगी कीमतें?
नए हेल्थ (new health) और नेशनल सिक्योरिटी सेस एक्ट (National Security Cess Act) के तहत, पान मसाला (pan masala) बनाने वालों के लिए नया रजिस्ट्रेशन (new registration) कराना ज़रूरी होगा। सभी पैकिंग मशीनों (packing machines) पर CCTV कैमरे लगाने होंगे और उनकी रिकॉर्डिंग कम (their recording less) से कम 24 महीने तक सुरक्षित रखनी (keep safe) होगी।
मशीनों की संख्या (number of machines) और प्रोडक्शन कैपेसिटी (production capacity) की जानकारी एक्साइज डिपार्टमेंट (excise department) को देनी होगी। अगर कोई मशीन 15 दिन या उससे ज़्यादा समय तक बंद रहती है, तो ड्यूटी में छूट का दावा किया जा सकता है।
पान मसाला और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर नए नियम
चबाने वाले तंबाकू, खैनी, जर्दा और गुटखा जैसे प्रोडक्ट्स (Products like gutkha) के लिए अब MRP बेस्ड वैल्यूएशन लागू (Based valuation applicable)कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब GST मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट (manufacturing cost) के बजाय पैकेट पर छपी रिटेल कीमत के आधार पर लिया जाएगा।
पान मसाला पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी (manufacturing cost) के आधार पर लगाया जाएगा, जिससे GST समेत कुल टैक्स का बोझ 88 परसेंट हो जाएगा।





