Rewa MP:अर्थदंड कि राशि जमा नहीं करने वालों की दुकानें होंगी सीज: सपना त्रिपाठी
रीवा।मध्यप्रदेश के रीवा जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों तथा खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी सपना त्रिपाठी ने अब तक 181 मामलों में निर्णय सुनाते हुए कुल 41 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। इसमें से 30 लाख 68 हजार 600 रुपये की वसूली भी की जा चुकी है। रीवा जिले में मिलावट खोरों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। फरवरी 2024 से जून 2026 के बीच खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज 181 प्रकरणों का निराकरण करते हुए दोषियों पर जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन प्रतिष्ठानों ने अब तक अर्थदंड की राशि जमा नहीं की है, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। संबंधित तहसीलदारों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बकाया राशि की वसूली कर चालान कि प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को सीज करने कि कार्यवाही की जाएगी।





