रीवा

Rewa news: जमीन हड़पने तहसील से फर्जी आदेश जारी, पुलिस ने क्लर्क और वकील के खिलाफ दर्ज किया मामला!

Rewa news:जमीन हड़पने तहसील से फर्जी आदेश जारी,पुलिस ने नायब तहसीलदार की शिकायत पर दो के खिलाफ दर्ज किया मामला!

 

 

 

 

 

 

 

 

रीवा. सिरमौर तहसील कार्यालय में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जमीन हड़पने के लिए तहसील कार्यालय से फर्जी आदेश जारी कर दिया गया। जो आदेश पारित हुआ, उसकी एक भी पेशी नहीं हुई थी लेकिन अधिकारी को धोखे में रखकर आवेदक और खंड लेखक ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया और आदेश पारित कर दिया। मामले का खुलासा होने पर नायब तहसीलदार ने सिरमौर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

 

 

 

 

 

 

 

 

सिरमौर तहसील कार्यालय में राजस्व प्रकरण 47/अ-74/2023-24 पीओ के पास नए प्रकरण की सूची में शामिल था जो लंबित था। प्रकरण में एक भी पेशी आरसीएमएस में नहीं हुई थी और न ही प्रकरण आदेशार्थ लगाया गया था। इतना ही नहीं, इसमें कोई आदेश भी लोड नहीं किया गया था। आवेदक का आवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होने के बाद भी 21 जुलाई 2023 को आदेश पारित किया गया जिसमें बैकुंठपुर 40 डिसमिल जमीन में विजय गुप्ता पिता स्व. रामलाल गुप्ता निवासी बैकुंठपुर का नाम भूमिस्वामित्व कालम में दर्ज कर भू-अभिलेखों में संशोधन का आदेश पारित किया गया। तत्कालीन नायब तहसीलदार ने 13 जनवरी को आवेदन पेश किया था जिसमें उक्त भूमि को हड़पने के लिए उनके फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगाया। ऐसा कोई आदेश उन्होंने पारित नहीं किया था। मामले की जांच की गई तो जांच में आवेदक रामलाल गुप्ता और तत्कालीन प्रवाचक राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा मिलकर फर्जीवाड़ा करने के साक्ष्य सामने आए। सिरमौर थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि इस संबंध में एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था जिस पर मामला दर्ज किया गया है। जांच में जिसके नाम सामने आएंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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