MP news- हाईकोर्ट के आदेश पर अब मध्यप्रदेश में होंगे सहकारिता विभाग के पंजीकृत सहकारी समितियों का चुनाव
विराट वसुंधरा
भोपाल। मध्यप्रदेश में बीते वर्ष पंचायती राज और नगरीय निकाय के निर्वाचन संपन्न हुए थे लेकिन सहकारिता विभाग सहित जलसंसाधन विभाग की जल उपभोक्ता संथा के निर्वाचन नहीं कराए गए थे अब जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता विभाग में निर्वाचन होने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी
म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्रदेश में पंजीकृत समस्त कार्यशील सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन करवाये जाने का म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में प्रावधान है। प्रदेश में लगभग 4531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं एवं इनमें से अधिकांश सहकारी संस्थाओं में वर्तमान में प्रशासक ही कार्यरत हैं, जबकि निर्वाचित संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम अनुसार प्रशासक 06 माह की समयावधि हेतु नियुक्त किया जाता है। अतः इन सहकारी संस्थाओं का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन उनके लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाये रखने हेतु आवश्यक है। बार-बार निर्देश जारी करने के उपरांत भी देवास जिले को छोड़कर जिला उप / सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला निर्वाचन समन्वयक से संस्थाओं की अद्यतन सदस्यता सूची अप्राप्त है।