Rewa news, रिश्वतखोर तहसीलदार को रीवा विशेष न्यायालय ने 4 वर्ष की सश्रम कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सुनाई सजा।

Rewa news, रिश्वतखोर तहसीलदार को रीवा विशेष न्यायालय ने 4 वर्ष की सश्रम कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सुनाई सजा।
नन्हेंलाल वर्मा तत्कालीन तहसीलदार मऊगंज रीवा को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा।
लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय रीवा द्वारा दिनांक 06.08.2024 को पारित निर्णय में आरोपी श्री नन्हेंलाल वर्मा तत्कालीन तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड तथा धारा 13(1)डी एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹15000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है|
शिकायतकर्ता अखिलेश मिश्रा से सीमांकन के आदेश पर स्थगन लगाने के एवज में ₹80000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 04/06/2016 को रिश्वत की राशि लेते हुए लोकायुक्त टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया, जिस पर अपराध क्रमांक 187/2016 पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत माननीय विशेष न्यायालय रीवा में दिनांक 25.02.2021 को चालान प्रस्तुत किया गया था माननीय विशेष न्यायालय रीवा द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 06.08.2024 को निर्णय पारित किया गया है |